राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना मै आवेदन करने की प्रक्रिया व दस्तावेज।

इस ब्लॉग में क्या-क्या है

How to Apply for MADBY Accident Insurance Claim | Step-by-Step Process 2026

How-to-Apply-for-Rajasthan-Ayushman-Accident-Insurance-Claim-Step-by-Step-Process-2026,राजस्थान-मुख्यमंत्री-आयुष्मान-दुर्घटना-बीमा-योजना,how-to-apply-for-madby-accident-insurance-claim

🔹 क्या है यह राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना?

राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक मुफ्त दुर्घटना बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक सहायता देना है।

आसान भाषा में समझें तो यह योजना उन परिवारों के लिए है जो पहले से ही मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना(चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना) में जुड़े हुए हैं।
यदि इस योजना से जुड़े परिवारो के सदस्यो के साथ दुर्घटना होती है—जैसे मौत या गंभीर चोट—तो सरकार आर्थिक मदद देती है।

यह राजस्थान सरकार की एक मात्र योजना है जिसमें दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है।

📅 योजना की शुरूआत : 1 मई 2022
👨‍👩‍👧‍👦 लाभार्थी: राजस्थान के निवासी (जो आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में पंजीकृत हैं)

💰 राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना मैं मिलने वाले लाभ

🚫 कोई प्रीमियम नहीं (पूरी तरह मुफ्त)
💀 एक व्यक्ति की मृत्यु पर: ₹5 लाख
💀 एक से ज्यादा की मृत्यु पर: ₹10 लाख
गंभीर अपंगता पर: ₹3 लाख तक
आंशिक अपंगता पर: ₹1.5 लाख तक

👨‍👩‍👧 राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पात्रता

  • राजस्थान का निवासी होना चाहिए
  • जन आधार कार्ड होना जरूरी है
  • आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में नाम होना चाहिए
  • मृत्यु दुर्घटना से होनी चाहिए (प्राकृतिक नहीं)

⏰ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के लाभार्थी?

📅 मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार के पात्र सदस्य
⚠️ आरजीएच्एस के तहत पंजीकृत परिवार
⚠️ ऐसे विधुतकर्मी जो कि 1 जनवरी 2004 के पूर्व के हो

⚠️ किन मामलों में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना पैसा मिलेगा?

महत्वपूर्ण शर्तें:
• दुर्घटना बाहरी, हिंसात्मक और स्पष्ट कारण से होनी चाहिए
• चोट उसी दुर्घटना से हुई हो, पहले से मौजूद न हो
• मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध (Proximate Cause) दुर्घटना से होना जरूरी है
🚨 दुर्घटना का प्रकार 📌 विवरण
सड़क /रेल /वायु दुर्घटना इन दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु या शारीरिक क्षति पर लाभ देय होगा
🏗️ ऊंचाई से गिरना / वस्तु गिरना:- व्यक्ति के गिरने या किसी वस्तु के गिरने से हुई दुर्घटना
🏠 मकान का ढहना मकान गिरने से हुई मृत्यु या क्षति
⚡ बिजली का झटका करंट लगने से हुई दुर्घटना
🧪 रासायनिक दुर्घटना रसायनों के छिड़काव या संपर्क से हुई क्षति
🌊 डूबना पानी में डूबने से हुई मृत्यु या क्षति
🔥 जलना आग या जलने से हुई दुर्घटना
⚙️ मशीन दुर्घटना थ्रेशर, क्रशर, आरा मशीन, ग्राइंडर आदि पर काम करते समय हुई दुर्घटना

❌ किन मामलों में मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा?

❗ स्थिति / कारण 📌 विवरण
बीमारियों से मृत्यु/क्षति कैंसर, टीबी, हृदयाघात (हार्ट अटैक), पागलपन आदि से होने वाली मृत्यु या क्षति
आत्महत्या / हत्या हत्या, हत्या का प्रयास, आत्म-क्षति, आत्महत्या या आत्महत्या का प्रयास
नशे की स्थिति ड्रग्स, अल्कोहल या अन्य नशीले पदार्थ के सेवन से हुई मृत्यु/क्षति
चिकित्सा के दौरान ऑपरेशन या चिकित्सा प्रक्रिया के दौरान हुई क्षति
नाभिकीय/परमाणु कारण नाभिकीय विकिरण या परमाणु हथियारों से हुई क्षति
युद्ध/देशद्रोह युद्ध, विदेशी आक्रमण, गृहयुद्ध, देशद्रोह या राष्ट्र-विरोधी गतिविधियाँ
गर्भधारण/प्रसव गर्भावस्था या प्रसव के कारण हुई क्षति
कानून का उल्लंघन आपराधिक कार्य करते समय हुई दुर्घटना या क्षति
एविएशन गतिविधियाँ एयरक्राफ्ट में यात्री के अलावा अन्य रूप में यात्रा, बैलूनिंग, माउंटिंग/डिसमाउंटिंग
सामान्य फ्रैक्चर केवल हाथ/पैर के फ्रैक्चर जैसी स्थिति में लाभ देय नहीं
जहरीले जंतु जहरीले जानवर/जंतु के कारण हुई मृत्यु या क्षति
अधिकतम सीमा एक वर्ष में कुल भुगतान 5 लाख रुपये से अधिक नहीं
एक से अधिक दावे दूसरे क्लेम में पहले दिए गए भुगतान को घटाकर शेष राशि दी जाएगी

Noteयोजना के अंतर्गत केवल उन्हीं दुर्घटना प्रकरणों पर विचार किया जाएगा, जो “लाभ कब देय होंगे” में उल्लेखित हैं तथा जिनमें मृत्यु अथवा शारीरिक क्षति दुर्घटना से उत्पन्न हुई हो। मृत्यु/क्षति का सीधा संबंध (Proximate Cause) दुर्घटना से होना आवश्यक है।

अर्थात, प्राकृतिक मृत्यु या ऐसी शारीरिक क्षति जो दुर्घटना से संबंधित नहीं है, उन पर इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई लाभ देय नहीं होगा।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) कार्ड 2026- पंजीकरण, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन

🌈 दुर्घटना के प्रकार के आधार पर आवश्यक दस्तावेज़

🚨 दुर्घटना का प्रकार ⚰️ मृत्यु के मामले में दस्तावेज़ 🩺 क्षति (इंजरी) के मामले में दस्तावेज़
🚗 सड़क/रेल/वायु दुर्घटना
🏗️ ऊँचाई से गिरना/वस्तु गिरना
🏠 मकान ढहना
⚙️ मशीन दुर्घटना
• मृत्यु प्रमाण-पत्र
• पोस्टमार्टम रिपोर्ट / FIR / रोजनामचा / मर्ग रिपोर्ट
• पंचनामा
• अस्पताल की डेथ समरी
• अस्पताल की रिपोर्ट
• FIR / रोजनामचा (यदि हो)
• डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
• मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी अपंगता प्रमाण-पत्र
⚡ बिजली का झटका
🧪 रासायनिक दुर्घटना
• मृत्यु प्रमाण-पत्र
• पोस्टमार्टम रिपोर्ट / डेथ समरी
• FIR
• इलाज का विवरण
• अस्पताल की रिपोर्ट
• डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
• मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र
🌊 डूबना
🔥 जलना
• मृत्यु प्रमाण-पत्र
• FIR
• पोस्टमार्टम रिपोर्ट
• FR (Final Report)
• अस्पताल की रिपोर्ट
• FIR / रोजनामचा
• FR
• डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
• मेडिकल बोर्ड प्रमाण-पत्र

⏰ मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना मैं आवेदन कब करें?

📅 दुर्घटना या मृत्यु के 60 दिन के अंदर आवेदन करें
⚠️ विशेष स्थिति में 90 दिन तक आवेदन किया जा सकता है

📝 मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना मै क्लेम फॉर्म भरने के लिए दिशा-निर्देश

1.यदि मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो आवेदन करने से पहले अवश्य बनवाएं।
2.आवेदन करने से पहले जनआधार में अपने बैंक विवरण जांच लें, ताकि मिलने वाली राशि गलत बैंक खाते में न जाए।
3.मृतक का विवरण जनआधार में सही है या नहीं, यह अवश्य जांच लें ताकि कोई समस्या उत्पन्न न हो ।
4.यदि मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बना है लेकिन आवेदन नहीं किया गया है तो :
• यदि मृतक का आधार नंबर जनआधार मै अपडेट नहीं है तो आपको निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर मृत्यु प्रमाण पत्र को जनआधार में अपडेट करवाना होगा → फिर 15–17 दिन बाद आवेदन करें
• जनाधार सत्यापन की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र मै → ग्राम विकास अधिकारी व पंचायत समिति की स्वीकृति आवश्यक
• शहरी क्षेत्र → उपखंड अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक
5.यदि मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र जनआधार में जुड़ा नहीं है, तो ई-मित्र केंद्र पर जनआधार में जोड़वाएं। (5–10 दिन लग सकते हैं)।
6.दुर्घटना/मृत्यु दिनांक से 60 दिनों के भीतर क्लैम करना आवश्यक है।
7.देरी होने पर उचित कारण बताने पर 90 दिनों के भीतर भी क्लैम किया जा सकता है।
8.मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना मै क्लेम फॉर्म भरने के लिए जनाधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा।
• यदि जनाधार के मुखिया की ही मृत्यु हो जाए तो दावेदार के मोबाइल पर OTP भेजेंगे
9.OTP सत्यापन के बाद ही क्लैम करने का फॉर्म ओपन होगा।
10.क्लैम फॉर्म सबमिट होने के बाद बीमाकर्ता कंपनी द्वारा इस आवेदन की जांच की जाएगी और पॉलिसी के अनुसार ऊपर दिए गए कारण पाए जाने पर क्लैम को पास या फैल किया जाएगा।
11.यदि मांगे गए दस्तावेजों के अलावा की किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता होने पर ऑनलाइन ही मांगे जाएंगे।
12.दावेदार को मोबाइल पर स्टेटस की जानकारी समय-समय पर मिलती रहेगी।
13.क्लैम की स्वीकृती होने के बाद राशि जनआधार से लिंक मुखिया के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
14.मुखिया की मृत्यु पर पहले पति/पत्नी दोनों मै से यदि कोई जीवित है तो को भुगतान किया जाएगा, यदि दोनों मै से कोई भी जीवित नहीं हैं, तो परिवार के सदस्यों में बराबर बांटा जाएगा।
15.यदि जनाधार कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो जाती है तो मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना से कोई भुगतान नहीं होगा।
16.पारिवारिक विवाद या कोर्ट केस होने पर न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही इस योजना से भुगतान किया जाएगा।
17.अपील सुनवाई की व्यवस्था- आवेदन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग निस्तारण जा सकता है|

📝 आवेदन कैसे करें(How to Apply for MADBY Accident Insurance Claim)?

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

image 8applyYojana-image

जन आधार नंबर से लॉगिन करें, मुखिया के नाम का चयन कर ओटीपी भेजे

image 10applyYojana-image

सही OTP डालें

How-to-Apply-for-Rajasthan-Ayushman-Accident-Insurance-Claim-Step-by-Step-Process-2026.jpg

यहा आपके परिवार का विवरण शो होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे।

How-to-Apply-for-Rajasthan-Ayushman-Accident-Insurance-Claim-Step-by-Step-Process-2026.jpg

यहा आपके लिए परिवार के सदस्य जो जीवित है उनकी लिस्ट शो होगी,नीचे जिनकी डेथ हो चुकी है वो सदस्य शो होंगे “(आयुष्मान के तहत आवेदन करे के आइकान पर क्लिक करेंगे)

image 12applyYojana-image

यहा आपको सामान्य जानकारी का पॉप शो होगा “आगे बढ़े पर क्लिक करे

image 14applyYojana-image

दुर्घटना की दिनांक व समय दर्ज करके,दुर्घटना का कारण चुनेंगे

apply online madby accident insurance claim rajasthanapplyYojana-image

जिस सदस्य के साथ दुर्घटना (चोट लगी है / मृत्यु) हुई है सूची में से उस व्यक्ति का उसका चयन करेंगे

image 13applyYojana-image

2 साल से कम उम्र का बच्चा है और जनाधार में दर्ज नहीं है तो चेक बॉक्स पर टिक करेंगे,नहीं है तो → चेक बॉक्स ऐसा ही रहने देंगे।पता लिखेंगे, मुखिया का खाता नंबर दर्ज करेंगे जो जनाधार कार्ड मै लिंक है।

image 16applyYojana-image

दुर्घटना का स्थान व विवरण 390 अक्षर मै लिखेंगे,कॉलम नंबर 2 मै दुर्घटना का पूर्ण विवरण 1000 अक्षर मै लिखेंगे,पुलिस थाना विवरण- थाना का नाम और पता लिख कर,अस्पताल का विवरण जहाँ इलाज(मृत्यु) हुआ उसका पूरा पता लिखेंगे

image 17applyYojana-image

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजनादस्तावेज जो अपलोड करना जरूरी है:

  • ✔️ अस्पताल की रिपोर्ट
  • ✔️ मृत्यु प्रमाण पत्र
  • ✔️ पुलिस रिपोर्ट (रोजनामचा / FIR)
  • ✔️ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
  • ✔️ अपंगता प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)
  • ✔️ बैंक दस्तावेज (रद्द चेक)
  • ✔️ अन्य (अगर कोई हो)

यदि आपने पास्ट मै किसी योजना का लाभ लिया है तो उसका चयन करेंगे अन्यथा “आवेदन नहीं किया है को चुनकर,चेक बॉक्स को टिक करेंगे ,आवेदन फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक करके सबमिट कर देंगे।

रशीद की प्रिन्ट आउट लेकर भविष्य के लिए रख लेंगे

मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना महत्वपूर्ण लिंक

👉 आवेदन करें (Apply Online) 📄 PDF / प्रक्रिया देखें

📞 हेल्पलाइन

📞 9289328386

आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना मै क्या खास बातें है।

  • अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं
  • आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में नाम है तो आप स्वतः शामिल हैं
  • पैसा परिवार के मुखिया के खाते में जाता है

FAQ – आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना

1. यह योजना क्या है?
यह राजस्थान सरकार की योजना है जिसमें दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता दी जाती है।
2. इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
राजस्थान के वे नागरिक जो आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकृत हैं।
3. क्या इस योजना के लिए प्रीमियम देना पड़ता है?
नहीं, यह योजना पूरी तरह मुफ्त है।
4. मृत्यु होने पर कितना पैसा मिलता है?
एक व्यक्ति की मृत्यु पर ₹5 लाख और एक से अधिक की मृत्यु पर ₹10 लाख मिलते हैं।
5. अपंगता होने पर कितना लाभ मिलता है?
पूर्ण अपंगता पर ₹3 लाख तक और आंशिक अपंगता पर ₹1.5 लाख तक।
6. आवेदन कब करना होता है?
दुर्घटना या मृत्यु के 60 दिन के अंदर, विशेष स्थिति में 90 दिन तक।
7. आवेदन कैसे करें?
आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जन आधार नंबर से लॉगिन करके आवेदन करें।
8. क्या अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है?
नहीं, आयुष्मान योजना में जुड़े होने पर स्वतः शामिल होते हैं।
9. किन मामलों में लाभ मिलेगा?
सड़क दुर्घटना, बिजली का झटका, डूबना, आग लगना आदि।
10. किन मामलों में लाभ नहीं मिलेगा?
बीमारी, आत्महत्या, नशा या अपराध के मामलों में लाभ नहीं मिलेगा।
11. पैसा किसके खाते में आता है?
परिवार के मुखिया के बैंक खाते में।
12. दावा कितने दिन में पूरा होता है?
लगभग 30 दिन में, यदि सभी दस्तावेज सही हों।

Leave a Comment

error: