
Rajasthan Panchayati Raj Election 2026 Documents & Elegibilty Crietriya: (नामांकन के लिए आवश्यक योग्यता और दस्तावेजों की पूरी जानकारी)
राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। भरतपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी कमर चौधरी ने जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच पदों पर चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए नामांकन से संबंधित आवश्यक योग्यताओं एवं दस्तावेजों की जानकारी जारी की है।
जारी जानकारी के अनुसार, चुनाव लड़ने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित आयु सीमा, मतदाता सूची में नाम, आवश्यक शपथ-पत्र, घोषणा-पत्र और अन्य निर्धारित दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी। इसके साथ ही नामांकन के समय निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करना भी आवश्यक होगा।
Rajasthan Panchayati Raj Election 2026 में नामांकन के लिए आयु सीमा और पात्रता
पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तक कम से कम 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।
अभ्यर्थी का नाम संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में दर्ज होना आवश्यक है। आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी का जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
महिला के लिए आरक्षित वार्ड से पुरुष अभ्यर्थी नामांकन दाखिल नहीं कर सकता। वहीं, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के पात्र अभ्यर्थी सामान्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकते हैं।
Rajasthan Panchayati Raj Election 2026 Pdf Forms
- नाम निर्देशन पत्र पंच सरपंच के निर्वाचन हेतु (प्ररूप 4)
- नाम निर्देशन पत्र पंचायत समिति/जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचन हेतु (प्ररूप 4क)
- नाम निर्देशन पत्र प्रधान/उप प्रधान/प्रमुख /उपप्रमुख के निर्वाचन हेतु (प्ररूप 4ख)
- नाम निर्देशन पत्र उपसरपंच के निर्वाचन हेतु (प्ररूप ख)
1. जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए आवश्यक दस्तावेज
जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य पद के लिए नामांकन दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योग्यताओं एवं दस्तावेजों का ध्यान रखना होगा।
- आयु प्रमाण एवं मतदाता सूची: अभ्यर्थी की आयु संवीक्षा की तिथि तक 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम होना चाहिए।
- शपथ-पत्र: 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रारूप 1-A में नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- शौचालय संबंधी घोषणा-पत्र: घर में कार्यशील एवं स्वच्छ शौचालय होने और खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा-पत्र या अंडरटेकिंग देना होगा।
- जाति प्रमाण-पत्र: आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले SC, ST और OBC अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निर्धारित नामांकन फॉर्म: प्रारूप 4-क, 4-घ तथा सांख्यिकी सूचना फॉर्म के सभी कॉलम भरना अनिवार्य होगा।
- नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र: पंचायतीराज संस्था के कर या फीस की बकाया राशि जमा कराई गई है तो उसकी रसीद अथवा नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- प्रस्तावक: मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के लिए एक प्रस्तावक तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक होंगे।
प्रस्तावक उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए और एक प्रस्तावक केवल एक ही अभ्यर्थी का प्रस्तावक बन सकता है।
जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य की प्रतिभूति राशि
नामांकन के समय निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी। श्रेणी के अनुसार राशि इस प्रकार है:
| अभ्यर्थी की श्रेणी | निर्धारित प्रतिभूति राशि |
|---|---|
| सामान्य वर्ग | ₹500 |
| SC/ST/OBC वर्ग | ₹250 |
| महिला अभ्यर्थी | ₹250 |
प्रतिभूति राशि में रियायत का लाभ लेने के लिए संबंधित जाति प्रमाण-पत्र, जहां लागू हो, संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. सरपंच और वार्ड पंच के लिए आवश्यक योग्यताएं एवं दस्तावेज
सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को भी नामांकन से पहले निर्धारित पात्रता और दस्तावेजों की पूर्ति करनी होगी।
मुख्य आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:
- आयु सीमा: नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तक 21 वर्ष पूर्ण होने चाहिए।
- मतदाता सूची: अभ्यर्थी का नाम संबंधित ग्राम पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए।
- शपथ-पत्र: सरपंच पद के लिए 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रारूप 1-B में नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- शौचालय संबंधी घोषणा: घर में कार्यशील एवं स्वच्छ शौचालय होने तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा-पत्र या अंडरटेकिंग देना होगा।
- जाति प्रमाण-पत्र: आरक्षित वार्ड से चुनाव लड़ने वाले SC/ST/OBC अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निर्धारित फॉर्म: प्रारूप 4, 4-घ और सांख्यिकी सूचना फॉर्म के सभी कॉलम भरने होंगे।
- बकाया राशि का प्रमाण: पंचायतीराज संस्था के कर या फीस की बकाया राशि जमा होने पर उसकी रसीद या नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सरपंच पद के लिए प्रतिभूति राशि
| अभ्यर्थी की श्रेणी | निर्धारित प्रतिभूति राशि |
|---|---|
| सामान्य वर्ग | ₹500 |
| SC/ST/OBC वर्ग | ₹250 |
| महिला अभ्यर्थी | ₹250 |
प्रतिभूति राशि में रियायत लेने के लिए संबंधित जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जहां यह लागू हो।
नोट: वार्ड पंच पद के लिए नामांकन करते समय लागू निर्धारित प्रपत्रों और अन्य दस्तावेजों की जानकारी संबंधित निर्वाचन अधिकारी से अवश्य प्राप्त करें।
3. पंचायतीराज चुनाव में किन प्रमाण-पत्रों की आवश्यकता नहीं है?
जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए नामांकन करने वाले अभ्यर्थियों को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है:
- चरित्र प्रमाण-पत्र: नामांकन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।
- पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र: इसे प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
- मूल निवास प्रमाण-पत्र: नामांकन के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।
- शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण-पत्र: संबंधित पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान हटा दिए गए हैं।
- संतान संबंधी पात्रता: संतान संबंधी प्रावधान भी हटा दिए गए हैं।
अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि नामांकन दाखिल करने से पहले संबंधित निर्वाचन अधिकारी से नवीनतम आधिकारिक निर्देशों की पुष्टि कर लें।
4. ग्राम पंचायत प्रशासक पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना
यदि कोई अभ्यर्थी ग्राम पंचायत के प्रशासक पद पर कार्यरत है और चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसे नामांकन पत्र प्रस्तुत करने से पहले त्याग-पत्र देना होगा।
साथ ही, जिला कलक्टर द्वारा त्याग-पत्र की स्वीकृति नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि को या उससे पहले रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो जानी चाहिए।
इसलिए ऐसे अभ्यर्थियों को नामांकन की अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना संबंधित प्रक्रिया समय पर पूरी करनी चाहिए।
5. नामांकन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
पंचायतीराज चुनाव में नामांकन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए:
अपनी आयु और मतदाता सूची में नाम की पुष्टि कर लें।
- संबंधित पद के लिए निर्धारित शपथ-पत्र सही प्रारूप में तैयार करवाएं।
- आवश्यक होने पर जाति प्रमाण-पत्र साथ रखें।
- निर्धारित प्रतिभूति राशि जमा करने की व्यवस्था करें।
- नामांकन फॉर्म और सांख्यिकी सूचना फॉर्म के सभी कॉलम भरें।
- कर या फीस की बकाया राशि होने पर उसे जमा कर रसीद या नो-ड्यूज प्रमाण-पत्र प्राप्त करें।
- प्रस्तावकों की पात्रता और संख्या की पुष्टि कर लें।
- नामांकन से पहले रिटर्निंग अधिकारी से नवीनतम दिशा-निर्देश और लागू प्रपत्रों की जानकारी प्राप्त करें।
Rajasthan Panchayati Raj Election 2026 (Municipal General Election Candidate Pdf Forms)
- नाम निर्देशन पत्र पार्षद/सदस्य पद के निर्वाचन हेतु (प्ररूप 3)
- नाम निर्देशन पत्र नगरीय निकाय उपाध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु (अनुसूची-1)
- नाम निर्देशन पत्र नगरीय निकाय अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु (प्ररूप 3क)
- Self Declaration (Municipality) (Annexure-I)
- Information regd. Declaration Format of Convicted & Pending Criminal Cases (Performa)
- Statistical Format for Contesting Candidate (Stat. Form)
- Withdrawal Form (Performa-5)
Rajasthan Panchayati Raj Election 2026 : निष्कर्ष
राजस्थान पंचायतीराज चुनाव में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए नामांकन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित योग्यताओं और दस्तावेजों की पूर्ति करना महत्वपूर्ण है। जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और वार्ड पंच पद के लिए आवेदन करने से पहले संबंधित पद के सभी आवश्यक प्रपत्र तैयार रखें और आधिकारिक निर्देशों की पुष्टि कर लें, ताकि नामांकन के समय किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
महत्वपूर्ण सूचना: यह लेख भरतपुर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। चुनाव की तिथियों, लागू नियमों और प्रपत्रों में बदलाव संभव है। अंतिम निर्णय के लिए संबंधित निर्वाचन कार्यालय के आधिकारिक निर्देश मान्य होंगे।
वोटर लिस्ट मै नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जाने
Rajasthan Panchayati Raj Election 2026: महत्वपूर्ण प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1. पंचायतीराज चुनाव में नामांकन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
उत्तर: नामांकन पत्रों की संवीक्षा की तिथि तक अभ्यर्थी की आयु कम से कम 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
प्रश्न 2. क्या सरपंच चुनाव के लिए मूल निवास प्रमाण-पत्र जरूरी है?
उत्तर: जारी जानकारी के अनुसार, सरपंच सहित संबंधित पंचायतीराज पदों के लिए मूल निवास प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।
प्रश्न 3. क्या चुनाव लड़ने के लिए पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र बनवाना होगा?
उत्तर: नहीं, जारी जानकारी के अनुसार पुलिस सत्यापन प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न 4. क्या पंचायतीराज चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी है?
उत्तर: जारी जानकारी में संबंधित पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रावधान हटाए जाने की बात कही गई है।
प्रश्न 5. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी को कितनी प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी?
उत्तर: जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पद के लिए सामान्य वर्ग की प्रतिभूति राशि 500 रुपये बताई गई है। सरपंच पद के लिए भी सामान्य वर्ग की राशि 500 रुपये है।
प्रश्न 6. SC/ST/OBC और महिला अभ्यर्थियों की प्रतिभूति राशि कितनी है?
उत्तर: जारी जानकारी के अनुसार, इन श्रेणियों के लिए प्रतिभूति राशि 250 रुपये निर्धारित है।
प्रश्न 7. क्या SC/ST/OBC का अभ्यर्थी सामान्य वार्ड से चुनाव लड़ सकता है?
उत्तर: हां, पात्र SC/ST/OBC अभ्यर्थी सामान्य वार्ड से भी चुनाव लड़ सकता है।
प्रश्न 8. क्या नामांकन के लिए चरित्र प्रमाण-पत्र आवश्यक है?
उत्तर: नहीं, जारी जानकारी के अनुसार संबंधित पंचायतीराज पदों के लिए चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न 9. क्या नामांकन के लिए शौचालय संबंधी घोषणा-पत्र देना होगा?
उत्तर: जारी जानकारी के अनुसार, घर में कार्यशील एवं स्वच्छ शौचालय होने और खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा-पत्र या अंडरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा।
प्रश्न 10. नामांकन से संबंधित सही जानकारी कहां से प्राप्त करें?
उत्तर: अभ्यर्थी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी या निर्वाचन कार्यालय से नवीनतम दिशा-निर्देश, निर्धारित प्रपत्र और नामांकन प्रक्रिया की पुष्टि कर सकते हैं।