उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवाओ को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए SSYP पेंशन योजना चलाई जा रही है। SSYP योजना का उद्देश्य उन लोगों को सहारा देना है, जिनके पास अपनी आजीविका का कोई साधन नहीं है। इस पेंशन के सहारे ये सभी अपना जीवन यापन सही से कर सके।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा SSYP पेंशन योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित SSPY (Social Security Pension Yojana) का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
- समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करना।
- लाभार्थियों की आर्थिक निर्भरता कम करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।
- गरीब, असहाय और दिव्यांग व्यक्तियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना।
- मानवता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को सशक्त बनाना।
मुख्य पेंशन योजनाएँ
- वृद्धावस्था पेंशन योजना: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब बुजुर्गों को आर्थिक सहायता।
- विधवा पेंशन योजना: पति के देहांत के बाद खुद का पालन-पोषण न कर सकने वाली महिलाओं को सहायता।
- दिव्यांगजन पेंशन योजना: 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को जीवनयापन हेतु आर्थिक सहयोग।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा SSYP पेंशन योजना की मुख्य विशेषताएं
- हर पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।
- भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जाता है।
- यह राशि चार तिमाही किस्तों में ट्रांसफर होती है:
- पहली किस्त: मई माह
- दूसरी किस्त: जुलाई माह
- तीसरी किस्त: अक्टूबर माह
- चौथी किस्त: जनवरी माह
- उत्तर प्रदेश में SSYP का संचालन सामाजिक कल्याण विभाग (Social Welfare Department, UP) द्वारा किया जाता है।
- विधवा पेंशन का लाभ केवल महिलाओं को ही दिया जाता है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना पात्रता शर्तें:-
निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना पात्रता | दिव्यांगजन भरण-पोषण पेंशन योजना पात्रता | कुष्ठावस्था पेंशन योजना पात्रता | वृद्धावस्था पेंशन योजना पात्रता | पेंशन राशि |
---|---|---|---|---|
महिला उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होनी चाहिए। | उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए | उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए | उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होना चाहिए | निराश्रित/विधवा महिला को ₹1000 प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। |
आवेदिका विधवा (पति की मृत्यु) हो चुकी हो। विधवा महिला ने पुनर्विवाह नहीं किया हो। आवेदिका गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन कर रही हो। आवेदिका किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना से लाभ नहीं ले रही हो। |
आवेदक 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र वाला होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं के भरण-पोषण में असमर्थ हैं और किसी प्रकार का श्रम नहीं कर सकते। |
आवेदक कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हो। दिव्यांगता प्रतिशत की कोई सीमा नहीं है। आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो |
आवेदक को किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो | वृद्धावस्था पेंशन 60-79 वर्ष की आयु तक: ₹1,000/- प्रति माह (₹800/- राज्यांश + ₹200/- केंद्रांश) 80 वर्ष या अधिक आयु वाले: ₹1,000/- प्रति माह (₹500/- राज्यांश + ₹500/- केंद्रांश) |
आवेदिका की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। | आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। | आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। | ऐसे आवेदक जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है। | दिव्यांग व्यक्ति को ₹500 प्रति माह की दर से भरण-पोषण पेंशन प्रदान की जाती है। |
परिवार की कुल वार्षिक आय ₹2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। | आवेदक गरीबी रेखा के नीचे (BPL) हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में ₹56,460/- तक, ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080/- हो। | आवेदक गरीबी रेखा के नीचे (BPL) हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में ₹56,460/- तक, ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080/- हो। | आवेदक गरीबी रेखा के नीचे (BPL) हो या उनकी वार्षिक आय अधिकतम शहरी क्षेत्र में ₹56,460/- तक, ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080/- हो। | कुष्ठावस्था से पात्र लाभार्थी को ₹2,500 प्रति माह की दर से पेंशन दी जाती है। |
Mukhyamantri Vishwakarma Pension Yojana Online Registration Process
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय यह आवश्यक है कि आधार कार्ड पर दर्ज नाम और आवेदन फॉर्म में भरा नाम समान हो।
निराश्रित/विधवा पेंशन दस्तावेज | दिव्यांगजन पेंशन दस्तावेज | कुष्ठावस्था पेंशन दस्तावेज | वृद्धावस्था पेंशन दस्तावेज |
---|---|---|---|
रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो | रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो | रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो | रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो |
आय प्रमाण पत्र | आय प्रमाण पत्र | आय प्रमाण पत्र | आय प्रमाण पत्र |
शपथ पत्र (कि अन्य सरकारी सहायता नहीं ली जा रही) | ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव / शहरी क्षेत्र के लिए उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन | ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभा का प्रस्ताव / शहरी क्षेत्र में उपजिलाधिकारी द्वारा सत्यापन | ऑनलाइन आवेदन और दस्तावेज़ों की जांच के आधार पर तय |
आधार कार्ड | आधार कार्ड | आधार कार्ड | आधार कार्ड |
बैंक पासबुक की कॉपी | बैंक पासबुक की कॉपी | बैंक पासबुक की कॉपी | बैंक पासबुक की कॉपी |
मोबाइल नंबर | मोबाइल नंबर | मोबाइल नंबर | मोबाइल नंबर |
आयु प्रमाण पत्र | आयु प्रमाण पत्र | आयु प्रमाण पत्र | आयु प्रमाण पत्र |
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र | 40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र | कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांगता प्रमाणपत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी) | — |
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना आवेदन की प्रक्रिया
- आवेदक को UP के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाना होगा: Link :-🔗 https://sspy-up.gov.in
- sspy-up.gov.in पोर्टल पर जाकर नया रजिस्ट्रेशन करेंगे।
- आवश्यक जानकारी भरेंगे जैसे – नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण आदि।
- सभी जरूरी दस्तावेज(आय प्रमाण पत्र,जन्म/विकलांग/पति का मृत्यु प्रमाण पत्र) अपलोड करेंगे।
- आवेदन का पहला चरण सबमिट करने के बाद एक पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी नोट कर लेंगे।
- अधिकारी आवेदन की जांच करेंगे।
- आवेदन स्वीकृत होने पर लाभार्थी को SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी।
- पूरी प्रक्रिया नीचे स्लाईड के माध्यम से देख सकते है।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना
आवेदन निस्तारण और समय सीमा
- 🕐 आवेदन की जाँच: 45 दिन
- 👨💼 खंड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी: 15 दिन
- ✅ जिला समिति द्वारा स्वीकृति: 30 दिन
⏳ कुल प्रक्रिया समय: लगभग 4 माह के भीतर
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना महत्वपूर्ण बातें
- ⚰️ लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन राशि बंद कर दी जाएगी।
- 📩 आवेदन की स्थिति, स्वीकृति या भुगतान जानकारी SMS द्वारा दी जाएगी।
- ☎️ किसी भी समस्या के लिए हेल्पलाइन पर संपर्क करें या CSC केंद्र से सहायता लें।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन/वृद्धावस्था/विधवा पेंशन योजना लिंक
सभी लिंक सरकारी पोर्टल के हैं। क्लिक करने पर नया पेज खुलेगा।
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना
हेल्पलाइन नंबर:
1800-419-0001
ईमेल:
widowpensionmahilakalyan@gmail.com
विभाग:
महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा/सिलिकोसिस पेंशन योजना 2025-26 ऑनलाइन आवेदन:
उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना के निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश निराश्रित/विधवा महिला पेंशन योजना राज्य सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने में मदद करती है। यदि आप पात्र हैं, तो आज ही इस योजना में आवेदन करें और अपने जीवन को आर्थिक रूप से स्थिर बनाएं।
लेख स्रोत: सरकारी पोर्टल और सार्वजनिक जानकारी पर आधारित।
Disclaimer: यह जानकारी केवल जनहित में प्रस्तुत की गई है। आवेदन से पहले आधिकारिक वेबसाइट पर नवीनतम दिशानिर्देश अवश्य देखें।
उत्तर प्रदेश SSYP पेंशन योजना FAQs
1. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिव्यांगजन, वृद्ध और विधवा लोगों को आर्थिक सहायता देने के लिए चलाई जाती है।
2. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
आर्थिक रूप से कमजोर और असहाय नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना।
3. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना के तहत कौन-कौन से पेंशन प्रकार हैं?
वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन।
4. वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता क्या है?
60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब बुजुर्ग।
5. विधवा पेंशन के लिए कौन पात्र है?
पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह न करने वाली विधवा महिला, जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो।
6. दिव्यांगजन पेंशन के लिए पात्रता क्या है?
40% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाणपत्र वाले व्यक्ति, जो स्वयं के भरण-पोषण में असमर्थ हों।
7. कुष्ठ रोग पेंशन के लिए कौन पात्र है?
कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग व्यक्ति, जिनकी आयु सीमा नहीं है।
8. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना से कितनी राशि मिलती है?
वृद्धावस्था पेंशन ₹1,000/-, विधवा ₹1,000/-, दिव्यांगजन ₹500/-, कुष्ठ रोग ₹2,500/-।
9. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना से पेंशन किस माध्यम से दी जाती है?
भुगतान सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में चार तिमाही में किया जाता है।
10. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना का संचालन कौन करता है?
उत्तर प्रदेश सामाजिक कल्याण विभाग (Social Welfare Department, UP)।
11. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना मै आवेदन के लिए क्या दस्तावेज़ जरूरी हैं?
आधार कार्ड, पासपोर्ट फोटो, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जन्म/विकलांग/पति मृत्यु प्रमाण पत्र।
12. ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?
13. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना मै आवेदन प्रक्रिया कितने चरणों में है?
तीन चरणों में – ऑनलाइन आवेदन, विवरण सत्यापन, आधार वेरिफिकेशन।
14. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना मै आवेदन जमा करने के बाद क्या होता है?
जाँच के बाद स्वीकृति पर SMS द्वारा सूचना दी जाती है।
15. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना के आवेदन की जाँच में कितना समय लगता है?
लगभग 45 दिन।
16. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना खंड विकास अधिकारी/उप जिलाधिकारी द्वारा जाँच में समय?
लगभग 15 दिन।
17. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना की जिला समिति द्वारा स्वीकृति का समय?
लगभग 30 दिन।
18.उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन-वृद्धावस्था-विधवा पेंशन योजना के कुल आवेदन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
लगभग 4 माह।
19. लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन बंद होती है क्या?
हाँ, लाभार्थी की मृत्यु के बाद पेंशन राशि बंद कर दी जाती है।
20. समस्या या सहायता के लिए कहाँ संपर्क करें?
हेल्पलाइन नंबर: 1800-419-0001 या निकटतम CSC केंद्र पर जाएँ।
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