Death Certificate Online And Offline Form crsorgi.gov.in & Pehchan : मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीयन राजस्थान | मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे

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Death Certificate Online And Offline Form राजस्थान |मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करे 

Death Certificate Rajasthan Form PDF | Mrityu Praman Patra Panjiyan :- जिस प्रकार से हमे  जन्म प्रमाण पत्र आवश्यकता होती  है, उसी प्रकार मृत्यु प्रमाण पत्र भी अति आवश्यक होता  है। जब भी किसी इंसान की मृत्यु होती है चाहे वह घर पर हो या अस्पताल में या फिर किसी दुर्घटनावश मृत्यु हुई हो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अति आवश्यक होता है।

इसी Death Certificate के आधार पर वसीहत बनवाई जा सकती है। जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके परिवार वालों को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जरूर बनाना चाहिए। इसी के आधार पर मृतक व्यक्ति की सारी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही जरूरी दस्तावेज है, जिसे कानूनी रूप से किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद बनवाना अति आवश्यक होता है। यह दस्तावेज सरकारी रूप से यह सिद्ध करता है की उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। Death Certificate में मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु का समय और दिनांक अंकित होता। व्यक्ति की मृत्यु चाहे घर पर हो या अस्पताल में हो अथवा किसी दुर्घटनावश हो। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरुरी होता है। राजस्थान सरकार ने अब मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी कर दिया है। इसके साथ ही आप ई-मित्र या csc  center से  मृत्यु का पंजीयन करा सकते हो।

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Death Certificate राजस्थान पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) कैसे करें?

How to Register Death Certificate (Mrityu Praman Patra) Rajasthan – किसी व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिनों के अंदर उसके परिवार वालों को सम्बंधित विभाग में जाके पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य होता है। अगर व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में हुए है तो आप अस्पताल प्रशासन से मृतक व्यक्ति का “डेथ सर्टिफिकेट” प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु प्रमाण पत्र सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जिसकी मदद से आप कई तरह के मामले हल कर सकते हो। इसके साथ ही यह एक व्यक्ति विशेष की मृत्यु को सत्यापित भी करता है।

Death Certificate की आवश्यकता मृतक के परिवारजनों को कई जगह पर पड़ती है।

  • बैंक, राशन कार्ड एवं वोटर आईडी में नाम कटवाने हेतु।
  • विधवा पेंशन प्राप्त करने हेतु।
  • वसीहत के मामले में भी मृत्यु प्रमाण पत्र अति आवश्यक होता है।
  • एलआईसी (LIC) की धनराशि प्राप्त करने हेतु।
  • अन्य सरकारी योजना के आवेदन हेतु।
  • घर तथा अन्य जायजाद पर संतान या पत्नी के अधिकार हेतु।

राजस्थान Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण-

Death Certificate Rajasthan Online Application/Registration Process – राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण करने के लिए आपको राजस्थान पहचान की आधिकारिक वेबसाइट https://pehchan.raj.nic.in/ पर जाना होगा। Death-Certificate-Rajasthan-Online-Registration-Application

  1. वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद, आपको “आमजन-आवेदन प्रपत्र भरें” लिंक पर क्लिक करना होगा।
  2. इसके बाद, दिए गए विकल्पों में से आपको ‘मृत्यु प्रमाण पत्र’ का विकल्प चुनना होगा।
  3. अब आप कॅप्टचा कोड भरकर “मृत्यु पंजीकरण आवेदन फॉर्म” में पहुंच जाओगे।
  4. इसके बाद, आपका आवेदन/पंजीकरण फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरना होगा।
  5. यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई है, तो FIR की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
  6. यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो अस्पताल से प्राप्त फॉर्म को भी अपलोड करना होगा।
  7.  

पूरा फॉर्म भरने के बाद, आपको ऑनलाइन ही शुल्क भरना होगा। इसके बाद ‘सबमिट’ के बटन पर क्लिक करें। फॉर्म जमा होते ही आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा, जिसे आपको संभाल कर रखना होगा। इसकी मदद से आप मृत्यु आवेदन स्थिति और सर्टिफिकेट का प्रिंट (Death Certificate Rajasthan Status & Print Certificate) ले सकते हो।

ई-मित्र या कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से Dearh Certificate आवेदन-

Apply for Death Certificate Rajasthan via e-Mitra Kendra – मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ई-मित्र (जन सेवा केंद्र) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आवेदक को अपने तहसीलदार कार्यालय या नगर पालिका कार्यालय में जाकर ई-मित्र और CSC Center के माध्यम से आवेदन करना होगा। अपने निकटतम ई-मित्र और सीएससी केंद्र की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं।

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Death Certificate Rajasthan के लिए आवश्यक दस्तावेज-

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मृतक व्यक्ति का निवास प्रमाण पत्र
  • एक पासपोर्ट-साइज फोटो
  • श्मशान में भुगतान की जाने वाली रसीद
  • यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो अस्पताल से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र

इसे भी पढ़ें: जाति प्रमाण पत्र राजस्थान | ऑनलाइन आवेदन-पंजीकरण फॉर्म

Death Certificate बनवाते समय इन बातों का ध्यान रखें- 

Importance Point of Death Certificate Rajasthan (Mrityu Praman Patra) – राजस्थान राज्य में मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते समय इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

  1. मृत्यु घर पर होने पर फॉर्म भरने के बाद क्षेत्र के पार्षद या नगरनिगम अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
  2. यदि मृत्यु को एक माह हो चूका है तो फॉर्म भरने के साथ साथ नोटरी सत्यापन और दो पड़ोसियों का शपथ पत्र संगलन भी अनिवार्य होगा। साथ ही निर्धारित शुल्क देय होगा।
  3. यदि मृत्यु को एक साल से अधिक हो चुका है तो फॉर्म भरने के बाद, निर्धारित शुल्क भरें तथा नगर निगम अधिकारी या कलेक्टर (Nagar Nigam Official) से सत्यापित काराएं।
  4. ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत कार्यालय/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार कार्यालय में मृत्यु का पंजीयन कराया जा सकता है।

नोट – प्रत्येक नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम मुख्यालय पर जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार का कार्यालय स्थापित है, अतः जन्म-मृत्यु की सूचना घटना घटित होने के 21 दिन के अन्दर रजिस्ट्रार कार्यालय को देकर Janam-Mrityu Praman Patra निशुल्क प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए परिवार के मुखिया या उसके नजदीकी रिश्तेदार द्वारा प्रपत्र – 1 में जन्म की सूचना एवं प्रपत्र – 2 में मृत्यु की सूचना भरकर देनी होती है।

राजस्थान Death Certificate ऑनलाइन स्थिति और डाउनलोड सर्टिफिकेट- 

Check Death Certificate Online Status & Download Certificate – राजस्थान मृत्यु प्रमाण पत्र की ऑनलाइन स्थिति की जांच करने के लिए आपको सबसे पहले राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली (पहचान पोर्टल) की अधिकारक वेबसाइट https://pehchan.raj.nic.in/ पर जाना होगा। उसके बाद, नीचे दिए गए आसान से चरणों का पालन करें।

  • पहचान पोर्टल में पहुंचने के बाद, “डाउनलोड सर्टिफिकेट” लिंक पर क्लिक करें।
  • अब आप ई-साइन सर्टिफिकेट पेज में पहुंच जाओगे।
  • यहाँ पर आपको “मृत्यु प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) डाउनलोड” करने के लिए पंजीकरण संख्या डालनी होगी।
  • उसके बाद, “खोजे” बटन में क्लिक करके आप सर्टीफिट डाउनलोड कर सकते हो।
  • इसके साथ ही आप यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र और मैरिज सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो ।

https://www.prasannemitra.in/2024/08/marriage-vivah-certificate-pdf-offline-html

Death Certificateआवेदन से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs)

  1. मृत्यु प्रमाण पत्र क्या है?
    यह सरकार द्वारा जारी दस्तावेज़ है जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु की आधिकारिक जानकारी दर्ज होती है।
  2. राजस्थान में मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ से बनता है?
    आप इसे crsorgi.gov.in पोर्टल से ऑनलाइन और नगरपालिका/पंचायत से ऑफलाइन बनवा सकते हैं।
  3. Death Certificate बनाने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है?
  • मृतक का पहचान पत्र
  • अस्पताल/डॉक्टर द्वारा जारी मृत्यु की पुष्टि
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • निवास प्रमाण
  1. ऑनलाइन आवेदन कहाँ करें?
    CRS (Civil Registration System) पोर्टल crsorgi.gov.in पहचान पोर्टल पर।
  2. ऑफलाइन Death Certificate कैसे बनेगा?
    आपको नज़दीकी नगरपालिका, नगर निगम या पंचायत कार्यालय जाकर आवेदन करना होगा।
  3. मृत्यु की सूचना कब तक देनी होती है?
    कानूनन मृत्यु की सूचना 21 दिन के अंदर देनी ज़रूरी है।
  4. अगर 21 दिन बाद आवेदन करें तो?
    तो आपको विलंब शुल्क के साथ आवेदन करना होगा।
  5. Death Certificate कितने दिनों में बनता है?
    आम तौर पर 7 से 15 कार्य दिवस में।
  6. ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक करें?
    CRS पोर्टल पर लॉगिन करके “Application Status” से।
  7. ऑफलाइन आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म भरना होगा?
    नगरपालिका/पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया गया Death Registration Form।
  8. Death Certificate की फीस कितनी होती है?
    पहली कॉपी आमतौर पर निशुल्क होती है, बाद की कॉपी के लिए ₹10-₹50 लग सकते हैं।
  9. क्या अस्पताल से मृत्यु प्रमाण पत्र मिलता है?
    अस्पताल केवल मृत्यु की पुष्टि का सर्टिफिकेट देता है, असली Death Certificate सरकार द्वारा बनता है।
  10. गाँव में मृत्यु होने पर कहाँ आवेदन करें?
    ग्राम पंचायत या पंचायत समिति में।
  11. शहर में मृत्यु होने पर कहाँ आवेदन करें?
    नगर निगम या नगरपालिका कार्यालय में।
  12. क्या Death Certificate बिना आधार कार्ड के बन सकता है?
    हाँ, अन्य पहचान पत्र (जैसे वोटर ID, राशन कार्ड) से भी बन सकता है।
  13. क्या रिश्तेदार आवेदन कर सकते हैं?
    हाँ, मृतक का निकट संबंधी (पति/पत्नी, बेटा/बेटी, भाई/बहन) आवेदन कर सकता है।
  14. क्या Death Certificate जरूरी है?
    हाँ, यह बैंकिंग, बीमा, पेंशन और कानूनी कार्यों के लिए बहुत जरूरी होता है।
  15. अगर ऑनलाइन पोर्टल काम न करे तो क्या करें?
    आप नज़दीकी CSC/ई-मित्र से आवेदन कर सकते हैं।
  16. क्या एक ही दिन में Death Certificate बन सकता है?
    कुछ मामलों में तत्काल सेवा मिलती है, लेकिन सामान्य प्रक्रिया में 7-15 दिन लगते हैं।
  17. Death Certificate कितनी बार जारी होता है?
    पहली बार जारी होने के बाद आप इसकी कई कॉपी प्राप्त कर सकते हैं।

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