मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2025 | Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana

राजस्थान सरकार हमेशा से महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएँ चलाती रही है। इन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना 2025 (Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana)।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने स्वयं का व्यवसाय शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आर्थिक सहयोग देना। पहले इस योजना को इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के नाम से जाना जाता था।
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana का उद्देश्य
- महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर बढ़ावा देना।
- उन्हें आर्थिक सहयोग देकर समाज में आत्मनिर्भर बनाना।
- महिला उद्यमियों को ऋण और सब्सिडी उपलब्ध कराकर व्यापार, सेवा, कृषि, डेयरी व उद्योग क्षेत्र में अवसर प्रदान करना।
- विशेष श्रेणी (विधवा, परित्यक्ता, हिंसा पीड़ित, दिव्यांग, SC/ST) की महिलाओं को विशेष सहायता देना।
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana की मुख्य विशेषताएँ
- लोन की सुविधा –
- व्यक्तिगत महिला या स्वयं सहायता समूह (SHG) को ₹50 लाख तक का ऋण।
- क्लस्टर या फेडरेशन को ₹1 करोड़ तक का ऋण।
- सब्सिडी (अनुदान) –
- सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 25% तक अनुदान।
- विशेष श्रेणी की महिलाओं को 30% तक अनुदान।
- क्षेत्र की स्वतंत्रता –
- उद्योग, सेवा, व्यापार, डेयरी, कृषि आधारित व्यवसाय आदि सभी क्षेत्रों के लिए मान्य।
- आसान प्रक्रिया –
- आवेदन ऑनलाइन SSO पोर्टल से, बिना किसी CA या एजेंट के।
- ₹10 लाख तक के लोन आवेदन जिला स्तर पर ही स्वीकृत।
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana वित्तीय सहायता का ढांचा
श्रेणी | अधिकतम ऋण | सब्सिडी (%) |
---|---|---|
व्यक्तिगत महिला / SHG | ₹50 लाख | 25% |
क्लस्टर / फेडरेशन | ₹1 करोड़ | 25% |
विशेष श्रेणी (SC/ST/विधवा/दिव्यांग) | ₹50 लाख – ₹1 करोड़ | 30% |
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojanaकी पात्रता
- आवेदिका राजस्थान की स्थायी निवासी महिला हो।
- आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- व्यक्तिगत महिला उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (SHG), क्लस्टर या फेडरेशन आवेदन कर सकते हैं।
- ₹10 लाख से अधिक के ऋण के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनिवार्य है।
- मौजूदा उद्यम का विस्तार / विविधीकरण / आधुनिकीकरण भी मान्य।
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड / जनआधार / भामाशाह
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट (₹10 लाख से अधिक लोन के लिए)
- व्यवसाय पंजीकरण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- जाति प्रमाण पत्र (SC/ST के लिए)
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana आवेदन प्रक्रिया (Online Apply)
CM Nari Shakti loan process
- मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन ऑनलाइन आवेदन:
- आवेदक राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाकर यहा सर्च बार मै स्कीम का नाम टाइप करे सामने आपको सर्विस का टैब दिखाई देगा उसपर क्लिक करे ।
आवेदन करने के लिए डैश्बोर्ड दिखाई देगा कलक्क करे
यहा आपसे सामान्य जानकारी मांगी जाएगी भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana ऋण स्वीकृति और सब्सिडी की प्रक्रिया
- आवेदन के बाद महिला अधिकारिता विभाग द्वारा जाँच की जाएगी।
- अंतिम स्वीकृति संबंधित बैंक द्वारा होगी।
- स्वीकृत ऋण पर अनुदान (25-30%) सीधे DBT के जरिए लोन खाते में समायोजित होगा।
- ₹10 लाख तक के लोन जिला स्तर पर ही स्वीकृत हो जाएंगे।
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana से मिलने वाले लाभ
- महिलाओं को स्वरोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलेंगे।
- आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण।
- ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर महिला उद्यमिता को बढ़ावा।
- रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- विशेष श्रेणी की महिलाओं को अतिरिक्त सहयोग।
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana हेल्पलाइन और संपर्क
- हेल्पलाइन नंबर: 181
- पोर्टल: sso.rajasthan.gov.in
- जिला महिला अधिकारिता विभाग / शिविर कार्यालय
Raj Nari Shakti Udyam Protsahan Yojana 2025 – FAQ (प्रश्नोत्तर)
- नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है?
यह योजना महिलाओं को ऋण और अनुदान देकर स्वरोजगार व उद्यमिता के लिए सहयोग देती है। - इस योजना का पुराना नाम क्या था?
पहले इसे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना कहा जाता था। - कौन आवेदन कर सकता है?
राजस्थान की 18+ वर्ष की महिला, SHG, क्लस्टर और फेडरेशन। - अधिकतम ऋण कितना मिलेगा?
व्यक्तिगत महिला/SHG को ₹50 लाख और क्लस्टर को ₹1 करोड़ तक। - सब्सिडी कितनी मिलेगी?
सामान्य वर्ग को 25% और विशेष वर्ग (SC/ST/विधवा/दिव्यांग) को 30%। - कोलैटरल जरूरी है?
₹10 लाख तक नहीं, उससे ऊपर बैंक नियम अनुसार। - स्वयं निवेश कितना करना होगा?
₹10 लाख तक 5% और उससे ऊपर 10%। - लोन वापसी अवधि कितनी है?
5 वर्ष या बैंक की शर्तों के अनुसार। - किन-किन क्षेत्रों में लोन मिलेगा?
उद्योग, व्यापार, सेवा, डेयरी, कृषि आधारित उद्यम। - भूमि खरीदने के लिए लोन मिलेगा?
भूमि/भवन खरीद पर लोन मान्य नहीं। - प्रोजेक्ट रिपोर्ट कब जरूरी है?
₹10 लाख से अधिक के लोन के लिए। - आवेदन कहां करें?
SSO पोर्टल पर। - दस्तावेज कौन-कौन से चाहिए?
आधार, निवास, बैंक पासबुक, फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आदि। - सब्सिडी कब मिलेगी?
पहले 3 साल तक FDR में रखी जाएगी, फिर लोन में समायोजित होगी। - आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
SSO पोर्टल या SMS अलर्ट से। - यदि आवेदन अस्वीकृत हो जाए तो क्या करें?
प्रोजेक्ट में सुधार करके फिर से आवेदन करें। - क्या मौजूदा व्यवसाय का विस्तार किया जा सकता है?
हाँ, विस्तार/आधुनिकीकरण भी मान्य है। - क्या यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू है?
हाँ, पूरे राजस्थान में। - किस विभाग के अंतर्गत यह योजना आती है?
महिला अधिकारिता विभाग, राजस्थान। - शिकायत कहाँ करें?
हेल्पलाइन 181 या महिला अधिकारिता विभाग कार्यालय में। - योजना अभी चालू है?
हाँ, लेकिन 31 मार्च 2025 तक प्रभावी थी और पुनः स्वीकृति प्रक्रिया में है।