Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana बेरोजगार खुद का काम शुरू करे

इस ब्लॉग में क्या-क्या है

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) – युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की मजबूत पहल

आज के समय में हर युवा का सपना होता है कि वह किसी के व्यक्ति या संस्था अन्डर काम करने के बजाय खुद का काम शुरू करे, खुद की अलग पहचान बनाए और दूसरों को भी रोजगार दे। इसी सोच को साकार करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (Mukhyamantri Yuva Swarojgar Yojana – MYSY) की शुरुआत की है।

यह योजना उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है, जो मेहनत करना जानते हैं लेकिन पूंजी और सही मार्गदर्शन के अभाव में अपना व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य है –

  • राजस्थान के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना
  • युवाओं को उद्यमी (Entrepreneur) बनने के लिए प्रेरित करना
  • बेरोजगारी कम करना और आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाना
  • नए और विस्तारित उद्योगों को बढ़ावा देना

यह योजना केवल लोन तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और अनुदान भी प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की अवधि और कार्यक्षेत्र

  • योजना प्रभावी : अधिसूचना दिनांक से 31 मार्च 2029 तक
  • कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण राजस्थान राज्य

कौन ले सकता है योजना का लाभ? (पात्रता)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्न शर्तें पूरी करनी होती हैं:

  • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो
  • आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी हो
  • व्यक्तिगत, साझेदारी, LLP या कंपनी के मामले में 51% स्वामित्व 18–45 वर्ष के युवाओं का होना चाहिए
  • आवेदक किसी बैंक या वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए
  • निर्माण, सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए या विस्तारित उद्योग मान्य हैं

किन गतिविधियों के लिए ऋण नहीं मिलेगा?

कुछ गतिविधियों को योजना से बाहर रखा गया है, जैसे:

  • 15 लाख रुपये से अधिक के व्यावसायिक वाहन
  • खनन और रियल एस्टेट से जुड़ी गतिविधियां
  • असामाजिक संस्थाओं द्वारा संचालित कार्य
  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित गतिविधियां
  • जिन आवेदकों ने पहले किसी बैंक का ऋण डिफॉल्ट किया हो

ऋण एवं अनुदान का विवरण

शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ऋण सीमा

1️⃣ 8वीं–12वीं उत्तीर्ण युवा

  • निर्माण क्षेत्र : 7.5 लाख रुपये तक
  • सेवा/व्यापार क्षेत्र : 3.5 लाख रुपये तक
  • मार्जिन मनी अनुदान : 10% (अधिकतम 35,000 रुपये)
  • CGTMSE कवरेज : 100%
  • ऋण अवधि : 5 वर्ष तक

2️⃣ स्नातक / ITI उत्तीर्ण युवा

  • निर्माण क्षेत्र : 10 लाख रुपये तक
  • सेवा/व्यापार क्षेत्र : 5 लाख रुपये तक
  • मार्जिन मनी अनुदान : 10% (अधिकतम 50,000 रुपये)
  • CGTMSE कवरेज : 100%
  • ऋण अवधि : 5 वर्ष तक

प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता

योजना के अंतर्गत युवाओं को RSLDC (Rajasthan Skill & Livelihood Development Corporation) के माध्यम से
शॉर्ट टर्म स्किल कोर्स में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे अपना व्यवसाय बेहतर ढंग से चला सकें।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए मान्य ऋणदाता संस्थाएं

  • राष्ट्रीयकृत बैंक
  • क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
  • राजस्थान वित्त निगम
  • SIDBI
  • केंद्रीय एवं शहरी सहकारी बैंक
  • RBI द्वारा मान्यता प्राप्त निजी बैंक

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड / जनआधार कार्ड
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • जनआधार नंबर (SAN)
  • उद्योग पंजीकरण
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से जुड़ी सबसे बड़ी खासियत

  • ब्याज मुक्त ऋण सुविधा
  • सरकार द्वारा मार्जिन मनी अनुदान
  • 100% CGTMSE सुरक्षा
  • युवाओं के लिए आसान और पारदर्शी प्रक्रिया
  • आत्मनिर्भर राजस्थान की दिशा में मजबूत कदम
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मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना संपर्क विवरण

योजना की विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें:

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, नगर रोड, डीग
📧 E-mail: dicdeeg@rajasthan.gov.in

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की आवेदन प्रक्रिया (ऑनलाइन)

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:

  1. SSO Portal पर Login करें – sso.rajasthan.gov.in
  2. MYSY Portal पर क्लिक करें
  3. आवेदन फॉर्म भरें
  4. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  5. आवेदन सबमिट करें
  6. आवेदन की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है।
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अपनी एस एस ओ आइडी से लॉगिन करे यदि नहीं बन रही है तो बना ले
लोगिन करने के बाद आपके सामने ऑप्शन शो होंगे mysy सर्च कर, सबसे पहले आने वाली टाइल पर क्लिक
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आपके सामने ऐसा डैश्बोर्ड ओपन होगा लेफ्ट कॉनर पर क्लिक कर,न्यू आवेदन पर क्लिक करेंगे।
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यहा जिला उधयोग केंद्र का चयन करके जो भी व्यवसाय आप खोलना चाहते है या ओपन किया हुआ है उसका चयन करेंगे।Pan कार्ड नंबरदर्ज कर आवेदक के प्रकार का चयन कर उधयम का प्रकार चुन कर क्या सामान आप बनाकर दो गे उसको लिखेंगे ।
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सबसे पहले:
अपने संस्थान का नाम लिखें (अगर व्यक्तिगत आवेदन है तो अपना नाम भी लिख सकते हैं)
जनआधार संख्या डालें और उसे वेरिफाई करें
इसके बाद:
अपना नाम अंग्रेज़ी में लिखें
वही नाम हिंदी में भी लिखें
पिता या पति का नाम भरें
जन्म तिथि डालें (उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए)
फिर:
अपना लिंग चुनें
अगर आप अल्पसंख्यक या दिव्यांग हैं तो सही विकल्प चुनें
अपनी श्रेणी (Category) और धर्म चुनें
अपनी शैक्षणिक योग्यता चुनें (ITI, स्नातक या उससे अधिक)
सभी जानकारी सही भरने के बाद
👉 “विवरण सेव करें” पर क्लिक करें और आगे बढ़ें।
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आवेदक का पूरा पता भरें
यहाँ आपको अपना वर्तमान और स्थायी पता भरना होता है।
पहले वर्तमान पते में:
राज्य, जिला, तहसील चुनें
शहरी या ग्रामीण क्षेत्र चुनें
वार्ड नंबर या ग्राम पंचायत चुनें
पूरा पता लिखें
पिन कोड, मोबाइल नंबर और ई-मेल भरें
लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र चुनें
अगर आपका स्थायी पता वर्तमान पते जैसा ही है, तो
✔️ हाँ का विकल्प चुन दें।
इसके बाद जानकारी सेव करें और आगे बढ़ें।
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स्थायी पता भरे।
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अगर आपका कार्यस्थल और वर्तमान पता एक ही है,
तो “हाँ” चुनें।
अगर अलग है, तो भरे।
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प्रस्तावित परियोजना (Project) का विवरण भरें
यह सबसे ज़रूरी स्टेप है। यहाँ आपको बताना होता है कि
👉 आपको पैसा किस काम के लिए चाहिए
इसमें भरें:
भूमि और भवन पर खर्च (अगर हो)
मशीनरी और उपकरण की लागत
रोज़मर्रा के खर्च के लिए कार्यशील पूंजी
कुल परियोजना लागत
अपनी तरफ से लगाया गया पैसा
बैंक से चाहिए जाने वाला ऋण
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⚠️ ध्यान रखें:
कुल ऋण राशि 10 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
सभी आंकड़े सही भरकर सेव करें।
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बैंक / वित्तीय संस्था का विवरण भरें
अब आपको बताना है कि
👉 किस बैंक से ऋण लेना चाहते हैं
यहाँ:
बैंक / SIDBI / RFC चुनें
बैंक का जिला और शाखा चुनें
बैंक का नाम और पूरा पता लिखें
फिर जानकारी सेव करें और आगे बढ़ें।
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दस्तावेज अपलोड और घोषणा
अब आपको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होते हैं:
आवेदक की फोटो
आधार कार्ड
मूल निवास प्रमाण पत्र
शैक्षणिक / तकनीकी प्रमाण पत्र
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
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अन्य जरूरी दस्तावेज (अगर हों)
⚠️ सभी फाइल:
IMAGE या PDF में हों
1 MB से ज़्यादा की न हों
सब कुछ अपलोड करने के बाद:
नीचे दी गई घोषणा पढ़ें
सही होने पर टिक करें
और “आवेदन जमा करें” पर क्लिक करें

आवेदन जमा होने के बाद

  • आपको एक आवेदन संख्या मिलेगी
  • उसे सुरक्षित रख लें
  • आवेदन की जांच जिला उद्योग केंद्र और बैंक द्वारा की जाएगी
  • स्वीकृति मिलने पर ऋण राशि जारी कर दी जाएगी

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना निष्कर्ष

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उन युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो कुछ नया करना चाहते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना चाहते हैं और समाज को रोजगार देना चाहते हैं। यदि आपके पास मेहनत करने का जज़्बा और एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, तो यह योजना आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSY) – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना क्या है?

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित करना है।

2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

इस योजना का लाभ राजस्थान का कोई भी स्थायी निवासी युवा, जिसकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है और जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहता है, ले सकता है।

3. क्या यह योजना केवल बेरोजगार युवाओं के लिए है?

नहीं, यह योजना नए उद्योग शुरू करने वाले और मौजूदा उद्योग का विस्तार करने वाले युवाओं—दोनों के लिए है।

4. योजना के अंतर्गत कितनी राशि तक ऋण मिल सकता है?

शैक्षणिक योग्यता के अनुसार:

  • 8वीं–12वीं उत्तीर्ण: 7.5 लाख (निर्माण) और 3.5 लाख (सेवा/व्यापार)
  • स्नातक / ITI उत्तीर्ण: 10 लाख (निर्माण) और 5 लाख (सेवा/व्यापार)

5. क्या इस योजना में ब्याज देना होता है?

नहीं, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाता है, जिससे लाभार्थी को ब्याज मुक्त ऋण मिलता है।

6. मार्जिन मनी अनुदान क्या होता है?

मार्जिन मनी अनुदान वह राशि होती है जो सरकार द्वारा दी जाती है, ताकि लाभार्थी को अपनी जेब से कम पूंजी लगानी पड़े। यह आमतौर पर 10% तक होती है।

7. क्या इस योजना में कोई गारंटी देनी होती है?

नहीं, योजना के अंतर्गत CGTMSE के तहत 100% गारंटी कवरेज उपलब्ध है, जिससे लाभार्थी को कोई व्यक्तिगत गारंटी नहीं देनी होती।

8. किन व्यवसायों के लिए ऋण नहीं दिया जाता?

  • 15 लाख रुपये से अधिक के व्यावसायिक वाहन
  • खनन और रियल एस्टेट
  • प्रतिबंधित या असामाजिक गतिविधियां
  • सरकार द्वारा प्रतिबंधित कार्य

9. क्या प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है?

कुछ मामलों में, व्यवसाय की प्रकृति के अनुसार RSLDC द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे युवा अपना व्यवसाय बेहतर तरीके से चला सकें।

10. योजना में आवेदन कैसे करें?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है:

  • sso.rajasthan.gov.in पर लॉगिन करें
  • MYSY पोर्टल चुनें
  • आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें

11. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

  • आधार / जनआधार कार्ड
  • शैक्षणिक प्रमाण पत्र
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट
  • उद्योग पंजीकरण
  • पैन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र

12. क्या पहले से लिया गया बैंक लोन होने पर आवेदन किया जा सकता है?

यदि आवेदक किसी बैंक का डिफॉल्टर नहीं है, तो वह योजना में आवेदन कर सकता है।

13. योजना के अंतर्गत कौन-कौन से बैंक शामिल हैं?

राष्ट्रीयकृत बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान वित्त निगम, SIDBI, सहकारी बैंक एवं RBI द्वारा मान्यता प्राप्त निजी बैंक इस योजना में शामिल हैं।

14. ऋण चुकाने की अवधि कितनी होती है?

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में ऋण चुकाने की अधिकतम अवधि 5 वर्ष तक होती है।

15. योजना से संबंधित सहायता कहाँ मिलेगी?

योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप अपने जिले के जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र (DIC) से संपर्क कर सकते हैं।

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