मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) कार्ड 2025– पंजीकरण, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन – Mukhyamantri Ayushman Arogya Yojana (MAA) Card 2025– Registration, Eligibility, Online Application
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) क्या है
राजस्थान राज्य की हाल ही मै बनी भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट 8 फरवरी 202 को पेश किया था । जिसमै चिरंजीवी योजना का इस बजट मै जिक्र
किया गया , हाल ही मै बनी वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि चिरंजीवी योजना का नाम बदल कर मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना किया गया
जाएगा । इस योजना में कैंसर का इलाज भी किया जाएगा। चिरंजीवी योजना का नाम
बदले जाने के बाद अशोक गहलोत की यह चिरंजीवी योजना गूगल पर खूब
सर्च की जा रही है ।
पुराने चिरंजीवी योजना के पोर्टल मै अब भाजपा सरकार पूरी तरह
से परिवर्तन करने जा रही है, पोर्टल मै कुछ बदलाव अभी हाल ही मै किये गए है आने वाले समय यह पोर्टल मुख्यमंत्री आयुष्मान
स्वास्थ्य योजना (maa ) मै बदल दिया जाएगा जो प्रधान मंत्री की योजना प्रधानमंत्री आयुष्मान
योजना की तर्ज पर कार्य करेगा । अभी मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) मै बदलाव किए जाएंगे या
नहीं सरकार ने इस बारे मै स्पष्ट नहीं किया है चिरंजीवी कार्ड मै पहले 25 लाख तक का
केशलेश इलाज था लेकिन अब इससे 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा । इसी योजना में चिरंजीवी बीमा योजना मर्ज कर दी गई। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना में 10 लाख रुपए तक का इलाज होता है
उद्देश्य
पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाले खर्चे को कम करना है ।
पात्र परिवारों को सरकारी अस्पतालो के साथ-साथ योजना से सम्बन्धित प्राइवेट
अस्पतालों से बहतर चिकित्सा
सुविधाएं उपलब्ध कराना है ।
योजना का प्रारंभ कब हुआ :-
राजस्थान राज्य में दिनांक 30 जनवरी 2021 से लागू की गई आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान
स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा कर पूरे राजस्थान मै स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत
ने चिरंजीवी
स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की थी । अब भाजपा सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना (25 लाख तक का केशलेश
इलाज) का नाम बदल कर
मुख्यमंत्री
आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) (10 लाख रुपए तक का इलाज ) कर दिया है ।
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) मै पंजीकरण के लिए पात्रता क्या है :-
इस योजना मै जनाआधार डेटाबेस से जुडे-पंजीकृत परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के
अर्न्तगत पात्रता रखते है अथवा निर्धारित 850 प्रीमियम का भुगतान कर योजना में
पंजीकृत हुए है। निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम (nfsa ) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी
में कार्यरत संविदा-कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष 2020 कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं
असहाय परिवार सम्मिलित है। प्रदेश के वें अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी/पेंशनर
नहीं है, अर्थात् मेडिकल
अटेन्डेंस नियमों के तहत् लाभ नहीं ले रहे है, वें निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में
सम्मिलित हो सकते है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) मै कितनी राशि तक इलाज करवा सकते है :-
इस योजना में साधारण बीमारियों हेतु रू. 50,000/- प्रतिवर्ष तथा गम्भीर बीमारियो हेतु रू. 4.50 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति
परिवार देय है। यह वॉलेट राशि पूरे परिवार के लिए एक पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए
है। यदि किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान मरीज के लिये पैकेज बुक करते समय मरीज के वॉलेट
की राशि कम पडती है अथवा समाप्त हो गई है, तो ऐसी स्थिति में शेष राशि का भुगतान मरीज के द्वारा स्वयं
किया जायेगा। इसके लिए अस्पताल ईलाज के पूर्व ही मरीज के परिवार को इस बारें में
सूचित करेंगे एवं मरीज/परिवार से लिखित सहमति लेंगे
योजना केवल आईपीडी प्रोसिजर्स एवं चिन्हित प्रोसिजर्स के लिए मान्य होगी। योजना के अन्तर्गत
विभिन्न बीमारियो के 1576 प्रकार के पैकेजेज एवं प्रोसिजर्स उपलब्ध है। पैकेजेज को और अधिक सुगम एवं
समझने में आसान बनाने के लिए इन्हें योजना के सॉफ्टवेयर में 3219 पैकेजेज में विभक्त किया गया है। योजनान्तर्गत
योजना के आरम्भ से पूर्व की सभी बीमारियां सम्मिलित है। योजना के अन्तर्गत
लाभार्थी को मिलने वाले बीमारियों के पैकेज में निम्नाकिंत चिकित्सा सुविधाएँ
शामिल है-
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) मै पंजीकरण के लिए शुल्क क्या है :-
खाद्य सुरक्षा अधिनियम (nfsa ) के अन्तर्गत पात्र लाभार्थी परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, प्रदेश के समस्त विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी
में कार्यरत संविदा-कर्मी, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गत वर्ष 2020 कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं
असहाय परिवार सम्मिलित है। अन्य के लिए 850 प्रीमियम
मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है, उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 15 दिन तक उस बीमारी से संबंधित उस अस्पताल में
की गयी जांचों, दवाइयों एवं
डॉक्टर के परामर्श शुल्क का व्यय उस पैकेज की राशि में सम्मिलित है।
बजट घोषणा 2025 में योजना से सम्बन्धित निम्न तीन घोषणायें की गई है-
- 1. वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) के लाभ को निःशुल्क प्राप्त करने वाले
परिवारों का दायरा बढाते हुए सभी EWS परिवारों को भी मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) का लाभ
निःशुल्क दिया जाना है। - 2. आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) में प्रति परिवार बीमा राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा की गई है
जिसको 24 अप्रेल 2026 से लागू कर दिया जाएगा । - 3. वर्तमान में मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) के अन्तर्गत Empanelled Hospitals में ही विभिन्न Transplants यथा- lung, bone marrow, kidney, liver, heart की सुविधा उपलब्ध है। अब प्रदेश के बाहर सहित किसी भी अस्पताल में पैकेज की सीमा तक समस्त Transplants पर राशि का पुनर्भरण किये जाने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं. जो दिनांक 1 अप्रेल 2026 से प्रभावी माना जायेगा।
- 4. मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) को वृहद् रूप देते हुए कॉकलियर इम्प्लांट के replacement
एवं Type-1 diabetes mellitus (TIDM) से प्रभावित रोगियों हेतु Insuline Pumps के पैकेज को आवश्यकतानुसार शामिल किया जाना प्रस्तावित ।
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa )आवेदन कैसे करें:-
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) के अंतर्गत स्वयं ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है तथा ई
मित्र के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) के लिए दस्तावेज़ :-
मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य योजना (maa ) के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-
- जन-आधार कार्ड कीप्रति* : Jan Aadhar Copy
- आधार कार्ड की प्रति* : Aadhar card copy
नोट : * आवेदन
करने के लिए अनिवार्य दस्तावेज होने चाहिए |
FAQ’S
Q. मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) कार्ड 2025 पंजीकरण कैसे करे
ANS. ई मित्र या sso के माध्यम से
Q.मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) मै पंजीकरण के लिए क्या दस्तावेज चाहिए
ANS. आधार ,जनाधार ,परिवार का कोई एक 18+ सदस्य
Q.मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) कार्ड 2025 के लिए पात्रता क्या है
ANS.गरीब परिवार या 850 रुपये दे कर कोई पात्र हो सकता है
Q.मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) से कितने रुपये तक इलाज होता है
ANS. 10 लाख तक का (सरकार इसको 25 लाख तक करेगी जल्द ही )
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