हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra Form) क्या है?
हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) असल में सरकार का दिया हुआ एक आर्थिक पहचान पत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार या बैंक को इससे पता चल जाता है कि आपके पास कितनी ज़मीन-जायदाद है, आपकी आमदनी कैसी है और आपकी जेब कितनी मजबूत है।
सीधी भाषा में कहें तो हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) सरकार का वो कागज़ है जो बताता है कि आदमी की आर्थिक औकात क्या है।गाँव का किसान हो या शहर का व्यापारी, अगर बैंक से कर्जा चाहिए, टेंडर भरना है, या किसी योजना का लाभ लेना है, तो ये प्रमाण पत्र बहुत काम आता है।
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हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra ) का काम क्या है?
इसका सबसे बड़ा काम है यह बताना कि आदमी या संस्था के पास कितनी संपत्ति और पैसा है। यह कई सरकारी कामों में काम आता है, जैसे –
- अगर आप सरकारी टेंडर लेना चाहते हैं।
- बैंक से लोन लेना चाहते है।
- छात्रवृत्ति या सरकारी योजना का फायदा लेना चाहते है। या फिर किसी संस्था को अपनी वित्तीय हैसियत दिखानी है।
हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) बनवाने के लिए क्या-क्या कागज़ चाहिए?
आवेदन करते समय कुछ ज़रूरी कागज़ साथ रखने पड़ेंगे:
- पहचान पत्र – आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई सरकारी आईडी।
- पते का प्रमाण – वोटर कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल।
- संपत्ति के कागज़ – खेत/मकान का रजिस्ट्रेशन पेपर, टैक्स की रसीदें।
- संपत्ति की तस्वीरें – खेत, मकान, भवन की फोटो।
- बैंक कागज़ – पासबुक या बैंक स्टेटमेंट।
हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) कैसे बनता है?
ये प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया आसान है। इसमें आवेदन 5 हिस्सों में भरना पड़ता है:
व्यक्तिगत जानकारी – नाम, पता, पहचान आदि।
संपत्ति की जानकारी – चल (जैसे गाड़ी, बैंक बैलेंस) और अचल (जमीन, मकान) संपत्ति।
ज़रूरी संलग्नक – आधार, पैन, फोटो, पते का प्रमाण।
संपत्ति के कागज़ – जमीन/मकान, गाड़ी, बैंक का विवरण।
घोषणा पत्र – कि सारी जानकारी सही है।
- ध्यान रहे उत्तरप्रदेश मै Haisiyat Praman Patra का आवेदन करते समय सभी कागज़ PDF में (300 KB तक) अपलोड करने होंगे।
- राजस्थान मै Haisiyat Praman Patra का आवेदन करते समय सभी कागज़ PDF में (2 MB से कम) अपलोड करने होंगे।
Haisiyat Praman Patra Form की फीस और वैधता
- ईमित्र केंद्र से फीस – ₹50/-
- वैधता – 1 साल तक सही रहेगा।
- CSC / जनसेवा केंद्र से फीस – ₹120/-(उत्तरप्रदेश मै)
- सिटीजन पोर्टल से फीस – ₹105/-(उत्तरप्रदेश मै)
- वैधता – 2 साल तक सही रहेगा।(उत्तरप्रदेश मै)

Haisiyat Praman Patra कुछ ज़रूरी नियम
- वही संपत्ति मान्य होगी जो आपके नाम पर है।
- बैंक बैलेंस कम से कम 3 महीने पुराना होना चाहिए।
- बंधक रखी ज़मीन/संपत्ति गिनी नहीं जाएगी।
- संपत्ति का मूल्यांकन सरकारी स्वीकृत मूल्यांकक (GAV) से ही होगा।
- अगर आपकी संपत्ति अलग-अलग तहसीलों में है तो सभी की रिपोर्ट जोड़कर एक ही प्रमाण पत्र मिलेगा।
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हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra Form Rajasthan)
हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra Form Online Link Uttarpradesh )
हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra Rajasthan) FAQs
Q1. हैसियत प्रमाण पत्र (Haisiyat Praman Patra) क्या है?
Ans: यह एक सरकारी दस्तावेज है जो व्यक्ति या संस्था की संपत्ति और आर्थिक स्थिति को प्रमाणित करता है।
Q2. हैसियत प्रमाण पत्र की जरूरत कब पड़ती है?
Ans: जब आपको बैंक से लोन लेना हो, सरकारी टेंडर भरना हो, या किसी योजना/छात्रवृत्ति के लिए आर्थिक स्थिति दिखानी हो।
Q3. राजस्थान में Haisiyat Praman Patra कहां से बनता है?
Ans: यह ई-मित्र केंद्र या सिटीजन पोर्टल के माध्यम से बनवाया जा सकता है।
Q4. हैसियत प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?
Ans: Haisiyat Praman Patra का भरा हुआ Offline Form, पहचान पत्र (आधार, पैन),जनाधार कार्ड, पते का प्रमाण, संपत्ति के कागज़, बैंक स्टेटमेंट और संपत्ति की तस्वीरें।
Q5. हैसियत प्रमाण पत्र में किस तरह की संपत्ति दिखाई जाती है?
Ans: चल संपत्ति (गाड़ी, बैंक बैलेंस) और अचल संपत्ति (जमीन, मकान)।
Q6. क्या बंधक रखी हुई संपत्ति भी प्रमाण पत्र में दिखाई जाएगी?
Ans: नहीं, बंधक रखी संपत्ति मान्य नहीं होती।
Q7. राजस्थान में हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क कितना है?
Ans: ई-मित्र केंद्र पर ₹50 और सिटीजन पोर्टल से ₹105।
Q8. हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?
Ans: यह प्रमाण पत्र 2 साल तक वैध रहता है।
Q9. क्या हैसियत प्रमाण पत्र ऑनलाइन भी बन सकता है?
Ans: हां, आप राजस्थान सिटीजन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Q10. आवेदन के समय अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज़ कितने MB तक होने चाहिए?
Ans: राजस्थान में अपलोड किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ PDF फॉर्मेट में 2 MB से कम आकार के होने चाहिए।
Q11. क्या Haisiyat Praman Patra CSC/जनसेवा केंद्र से बनवाया जा सकता है?
Ans: हां, उत्तर प्रदेश में CSC/जनसेवा केंद्र से भी यह बनवाया जा सकता है।
Q12. क्या बैंक बैलेंस की कोई शर्त होती है?
Ans: हां, बैंक बैलेंस कम से कम 3 महीने पुराना होना चाहिए।
Q13. क्या हैसियत प्रमाण पत्र में सभी तहसीलों की संपत्ति शामिल होती है?
Ans: हां, अगर आपकी संपत्ति अलग-अलग तहसीलों में है तो सभी की रिपोर्ट जोड़कर एक ही प्रमाण पत्र बनेगा।
Q14. संपत्ति का मूल्यांकन कौन करता है?
Ans: संपत्ति का मूल्यांकन केवल सरकारी स्वीकृत मूल्यांकक (GAV) द्वारा किया जाता है।
Q15. क्या किराए का मकान भी हैसियत प्रमाण पत्र में जोड़ा जा सकता है?
Ans: नहीं, केवल आपके नाम की संपत्ति ही मान्य होगी।
Q16. हैसियत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?
Ans: व्यक्तिगत जानकारी भरें → संपत्ति की जानकारी दें → जरूरी दस्तावेज अपलोड करें → घोषणा पत्र भरें → फीस जमा करें।
Q17. क्या छात्रवृत्ति के लिए भी Haisiyat Praman Patra जरूरी है?
Ans: हां, कई छात्रवृत्तियों और शैक्षणिक योजनाओं में यह प्रमाण पत्र मांगा जाता है।
Q18. हैसियत प्रमाण पत्र बनवाने में कितना समय लगता है?
Ans: सामान्यतः सभी दस्तावेज सही होने पर 7 से 15 दिन का समय लगता है।
Q19. अगर गलत जानकारी दी जाए तो क्या होगा?
Ans: गलत जानकारी देने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है।
Q20. क्या एक ही व्यक्ति कई हैसियत प्रमाण पत्र बनवा सकता है?
Ans: नहीं, सभी संपत्तियों का संयुक्त विवरण देकर एक ही प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।
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