Uttar Pradesh Free motorized tricycle for disabled people Scheme 2026
उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा यह (Uttar Pradesh Free motorized tricycle for disabled people Scheme) योजना उन विकलांग नागरिकों के लिए चलाई गई थी जो शारीरिक रूप से चलने-फिरने में दिक्कत का सामना करते आ रहे थे।इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2020 की थी। इस योजना के तहत पात्र विकलांग व्यक्तियों को सरकार की तरफ से निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल प्रदान की जाती है, ताकि वे आसानी से अपने रिजमर्रा के कार्य कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
उत्तर प्रदेश निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना का उद्देश्य
ऐसे विकलांग व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल (Motorized Tricycle) उपलब्ध कराना, जो अपनी शारीरिक विकलांगता के कारण समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल नहीं पा रहे है वो भी इस ट्राईसाइकिल की मदद से वे अपने काम खुद कर सकेंगे और सामाजिक व आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पात्रता शर्तें (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उन्हीं दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा जो नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हैं:
- दिव्यांगता की स्थिति:
- आवेदक व्यक्ति मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया या ऐसी ही किसी अन्य प्रकार की शारीरिक समस्या से ग्रसित हो।
- आवेदक व्यक्ति की दृष्टि (Vision) अच्छी और मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए।
- व्यक्ति का कमर से ऊपर वाला हिस्सा स्वस्थ होना चाहिए।
- आवेदक अपने हाथों से ट्राईसाइकिल को चलाने में सक्षम होना चाहिए।
- उसकी विकलांगता का मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO) द्वारा जारी कम से कम 80% या उससे अधिक का प्रमाणपत्र होना चाहिए।
- आयु:– आवेदक विकलांग व्यक्ति की उम्र 16 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- निवास:– लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आय सीमा:– परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।आय प्रमाणपत्र तहसीलदार द्वारा जारी होना आवश्यक है।
- अन्य शर्तें:
- आवेदक विकलांग व्यक्ति को पहले किसी अन्य सरकारी योजना (जैसे-सांसद कोटा से, विधायक कोटा से या CSR) से ट्राईसाइकिल का लाभ नहीं मिला हो।
- प्रत्येक पात्र आवेदक विकलांग व्यक्ति को पूरे जीवन में केवल एक बार यह ट्राईसाइकिल प्रदान की जाती है।
उत्तर प्रदेश निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल आवेदन के आवश्यक दस्तावेज़
नीचे दिए गए सभी प्रमाण-पत्रों की स्कैन कॉपी (PDF या JPG) अपलोड करें।ध्यान रहे कि सभी दस्तावेज़ स्वयं द्वारा सत्यापित (Self-Attested) हों।
- दिव्यांगता(Disabilities) प्रमाण-पत्र
- निवास प्रमाण-पत्र(Bonafide-Certificate)
- आय प्रमाण-पत्र(Income-Certificate)
- आधार कार्ड / अन्य पहचान पत्र
- जाति प्रमाण-पत्र यदि लागू हो (Cast-Certificate)
- शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी अध्ययन प्रमाण पत्र (केवल छात्र/छात्राओं के लिए आवश्यक)
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना अनुदान की राशि (Subsidy Details)
- उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आवेदक विकलांग व्यक्ति को दी जाने वाली अधिकतम धनराशि 25,000 रुपये मात्र होगी।
- यदि इस ट्राईसाइकिल की कीमत ₹25,000 से अधिक है तो बचे हुए रुपयों को लाभार्थी व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य स्रोत (जैसे विधायक निधि, सांसद निधि, CSR) से दी जा जाएगी।
- 25000 रुपये के अलावा अतिरिक्त रुपये सीधे मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल विक्रेता/फर्म (Supplier) को दी जाएगी।
निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल मै आवेदन के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
- ऑनलाइन आवेदन फोरम भरते समय सभी दस्तावेज़ों की फोटो कॉपिया स्वयं द्वारा हस्ताक्षर (Self-Attested) की होनी चाहिए।
यानी, हर प्रमाण-पत्र की फोटोकॉपी पर आवेदक को अपने हस्ताक्षर करके ही अपलोड करना जरूरी है। - यदि कोई आवेदनकर्ता गलत जानकारी, फर्जी दस्तावेज़ या भ्रामक सूचना देकर निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल इस योजना से प्राप्त कर लेता है,
तो उससे सरकार पूरा खर्च व मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत वसूल ली जाएगी। यह वसूली “Public Money (Recovery of Dues) Act, 1965” की धारा-3 (ए)(11) के तहत राजस्व बकाया की तरह की जाएगी साथ ही विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाएँ और अनुदान को तुरंत रोक दिया जाएगा। - आवेदक की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए।
- दिव्यांगता का प्रतिशत न्यूनतम 80% या उससे अधिक होना जरूरी है।
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निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया (Step-by-Step Guide)
1️⃣ मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का आवेदन फॉर्म भरने के लिए हम इसकी ऑफिसियल वेबसाईट पर आएंगे जिसकी लिंक नीचे दी गई है

2️⃣ आवेदन के निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ना

3️⃣ व्यक्तिगत पता संबंधित जानकारी भरें:-

4️⃣ जाति और पहचान संबंधित विवरण भरें

जाति प्रमाण पत्र का आवेदन क्रमांक: यदि आपने ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आवेदन क्रमांक भरेंगे।
जाति प्रमाण-पत्र क्रमांक: जारी प्रमाण-पत्र का नंबर भरेंगे।
अल्पसंख्यक (Minority): यदि आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, तो “हाँ” चुनें, अन्यथा “नहीं” चुनेंगे।
यदि आप कोई व्यवसाय करते है तो उसे लिखे अन्यथा निल भरे। आयप्रमाण पत्र के हिसाब से उसे महीने मै कन्वर्ट कर आय भरे,
आवेदक का आधार नंबर भरे,
उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि भरे(जैसे 5 वर्ष, 10 वर्ष, आजीवन इत्यादि),
यदि ट्राईसाइकिल की कीमत ₹25,000 से अधिक है, तो बताएं कि अपने जेब से लगा सकते है या कौन इसको भरेगा (जैसे CSR, विधायक निधि, स्वयं आदि) ,
आवेदक की विकलांगता का प्रतिशत भरेंगे प्रमाण पत्र के हिसाब से
5️⃣ आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना

2- निवास प्रमाण-पत्र की कॉपी अपलोड करेंगे,
3 -आय प्रमाण-पत्र की फोटो कॉपी,
4- आधार कार्ड यदि नहीं है तो अन्य प्रमाण-पत्र को,
5- जाति प्रमाण-पत्र यदि लागू होतो
,6- शैक्षिक संस्था द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र (यदि आवेदक स्कूल या कॉलेज मै पढ़ रहा है तो ) अपलोड कर फोटो व हस्ताक्षर (यदि अनपढ़ है तो अंगूठा) अपलोड कर देंगे। एक बार फोरम को अच्छे से चेक कर लेंगे ।
6️⃣घोषणा (Declaration)
फॉर्म के अंत में दिए गए बॉक्स में टिक करें —
“मैं पुष्टि करता/करती हूं कि इस आवेदन पत्र में दी गई सभी जानकारी सही, पूर्ण और सत्य है।” के बाद सबमिट कर देंगे
Uttar Pradesh Free Motorized Tricycle For Disabled People Scheme Application Status

आवेदन की स्तिथि जानने के लिए https://hwd.uphq.in/Login/Userlogin लिंक पर क्लिक करेंगे
पंजीकरण नंबर व मोबाईल नंबर डालकर अपना स्टेटस देख सकते है।
Uttar Pradesh Free Motorized Tricycle For Disabled People Scheme Application Re-Print
आवेदन की प्रिन्ट यदि गम हो गई है न्यू प्रिन्ट निकालने के लिए https://hwd.uphq.in/Login/Userlogin लिंक पर क्लिक करेंगे
पंजीकरण नंबर व मोबाईल नंबर डालकर आवेदन की प्रिन्ट निकाल सकते है।
उत्तर प्रदेश निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चयन प्रक्रिया (Selection Process)
- संबंधित विभाग को आवेदन मिलने के बाद, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (DDO) सभी आवेदन पत्रों की जांच करेंगे।
- सभी पात्र लाभार्थियों की सूची “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर तैयार की जाएगी।
- अंतिम चयन जिलाधिकारी (DM) की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा।
इस समिति में निम्न अधिकारी मौजूद होंगे—- जिलाधिकारी (अध्यक्ष)
- मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO)
- उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी
- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (सदस्य सचिव) शामिल होंगे।
- जनपद में लक्षित ट्राईसाइकिलों की 1/3 संख्या हाईस्कूल या उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी।
- यदि छात्रों से पर्याप्त आवेदन नहीं मिलते हैं, तो शेष ट्राईसाइकिल अन्य पात्र दिव्यांगजन को दी जा सकती हैं (समिति की अनुमति से)।
उत्तर प्रदेश निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल तकनीकी जांच (Physical Verification)
लाभार्थियों की शारीरिक क्षमता की जांच एक तकनीकी समिति द्वारा की जाएगी।
यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि व्यक्ति मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम है या नहीं।
रिकॉर्ड एवं पारदर्शिता
- सभी लाभार्थियों का विवरण आधार कार्ड या UDID (Unique Disability ID) के साथ दर्ज किया जाएगा।
- यदि किसी आवेदन को अस्वीरिजेक्ट किया जाता है, तो उसका कारण स्पष्ट रूप से आवेदक को बताया जाएगा।
प्रशासनिक व्यय (Uttar Pradesh Free Motorized Tricycle For Disabled People Scheme Administrative Expenses)
- प्रचार-प्रसार, परीक्षण एवं वितरण शिविर के आयोजन के लिए —
- मंडल मुख्यालय वाले जिलों को ₹3 लाख प्रतिवर्ष
- अन्य जिलों को ₹2 लाख प्रतिवर्ष की धनराशि दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल महत्वपूर्ण जानकारी
- इनके आवेदन का आदेश इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किया जाता है, इसलिए इस पर किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- आवेदन फोरम विज्ञप्ति की सत्यता http://shasanadesh.up.gov.in वेबसाइट से जांची जा सकती है।
- यह आवेदन फॉर्म उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- वेबसाइट का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है।
अगर किसी तरह की समस्या आए तो आप यहा संपर्क करे-
टेक्निकल सपोर्ट नंबर :8840637493 OR 9129159111
Time: 10:00 AM – 06:00 PM on Working Days.
🧩 उत्तर प्रदेश निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना से जुड़े सामान्य प्रश्न (FAQs)
1️⃣ प्रश्न: उत्तर प्रदेश निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना क्या है?
उत्तर: यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा चलाई जाती है। इसके तहत शारीरिक रूप से चलने-फिरने में अक्षम दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान की जाती है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
2️⃣ प्रश्न: इस योजना की शुरुआत कब हुई थी?
उत्तर: इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2020 को की गई थी।
3️⃣ प्रश्न: इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: योजना का उद्देश्य शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करके उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।
4️⃣ प्रश्न: योजना का लाभ किन दिव्यांग व्यक्तियों को मिलेगा?
उत्तर: ऐसे व्यक्ति जिन्हें मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफिलिया या इसी तरह की कोई अन्य शारीरिक विकलांगता है और जिनकी विकलांगता 80% या उससे अधिक है।
5️⃣ प्रश्न: इस योजना के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है?
उत्तर: आवेदक की न्यूनतम आयु 16 वर्ष होनी चाहिए।
6️⃣ प्रश्न: क्या इस योजना का लाभ सभी राज्यों के लोग ले सकते हैं?
उत्तर: नहीं, यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है।
7️⃣ प्रश्न: परिवार की अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या रखी गई है?
उत्तर: परिवार की वार्षिक आय ₹1,80,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।
8️⃣ प्रश्न: क्या पहले किसी सरकारी योजना से ट्राईसाइकिल पाने वाला व्यक्ति दोबारा लाभ ले सकता है?
उत्तर: नहीं, हर पात्र व्यक्ति को जीवन में केवल एक बार यह ट्राईसाइकिल दी जाती है।
9️⃣ प्रश्न: इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि की ट्राईसाइकिल दी जाती है?
उत्तर: सरकार द्वारा अधिकतम ₹25,000 तक की सहायता दी जाती है। यदि ट्राईसाइकिल की कीमत इससे अधिक है, तो शेष राशि लाभार्थी या किसी अन्य स्रोत से दी जाएगी।
🔟 प्रश्न: आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?
उत्तर: दिव्यांगता प्रमाण-पत्र,निवास प्रमाण-पत्र,आय प्रमाण-पत्र,आधार कार्ड,जाति प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो),शैक्षणिक प्रमाण-पत्र (छात्रों के लिए),पासपोर्ट साइज फोटो,हस्ताक्षर या अंगूठा निशान
1️⃣1️⃣ प्रश्न: आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर:आधिकारिक वेबसाइट https://hwd.uphq.in/ पर जाएं। “ऑनलाइन आवेदन के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करें। सभी व्यक्तिगत, पहचान और दस्तावेज संबंधी जानकारी भरें। आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें। घोषणा (Declaration) स्वीकार कर सबमिट करें।
1️⃣2️⃣ प्रश्न: आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?
उत्तर: आवेदन की स्थिति जानने के लिए https://hwd.uphq.in/Login/Userlogin
पर जाकर पंजीकरण नंबर और मोबाइल नंबर डालें।
1️⃣3️⃣ प्रश्न: यदि आवेदन की प्रिंट कॉपी खो जाए तो क्या करें?
उत्तर: उसी लिंक https://hwd.uphq.in/Login/Userlogin
से Re-Print Application का विकल्प चुनकर नई प्रिंट निकाल सकते हैं।
1️⃣4️⃣ प्रश्न: चयन प्रक्रिया कैसे होती है?
उत्तर: आवेदन मिलने के बाद जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (DDO) द्वारा जांच की जाती है।“पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर सूची बनाई जाती है। अंतिम चयन जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा किया जाता है।
1️⃣5️⃣ प्रश्न: क्या शारीरिक परीक्षण (Physical Verification) भी होता है?
उत्तर: हां, एक तकनीकी समिति आवेदक की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह ट्राईसाइकिल चलाने में सक्षम है।
1️⃣6️⃣ प्रश्न: क्या छात्र/छात्राओं के लिए कोई आरक्षण है?
उत्तर: हां, प्रत्येक जिले में उपलब्ध ट्राईसाइकिलों की 1/3 संख्या दिव्यांग छात्रों के लिए आरक्षित की जाती है।
1️⃣7️⃣ प्रश्न: आवेदन में गलती या फर्जी जानकारी देने पर क्या होगा?
उत्तर: यदि किसी ने गलत जानकारी देकर लाभ लिया है, तो उससे पूरा खर्च “Public Money (Recovery of Dues) Act, 1965” के तहत वसूला जाएगा।
1️⃣8️⃣ प्रश्न: प्रशासनिक खर्च के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है?
उत्तर:मंडल मुख्यालय वाले जिलों को ₹3 लाख प्रतिवर्ष व अन्य जिलों को ₹2 लाख प्रतिवर्ष
1️⃣9️⃣ प्रश्न: तकनीकी सहायता (Helpline) के लिए कहां संपर्क करें?
उत्तर:📞 टेक्निकल सपोर्ट नंबर: 8840637493 / 9129159111 🕘 समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक (कार्य दिवसों में)
2️⃣0️⃣ प्रश्न: योजना की आधिकारिक वेबसाइट कौन सी है?
उत्तर:आधिकारिक वेबसाइट — https://hwd.uphq.in/ शासनादेश जांचने हेतु — http://shasanadesh.up.gov.in
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