ई-मित्र माइग्रेशन (Emitra Migration) क्या है / ई-मित्र माइग्रेशन का मतलब?
राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत Emitra Portal की सेवाये देने की लिए सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनियों को लाईसेंस दिया जाता है। जिन्हे हम LSP (लोकल सर्विस प्रोवाइडर) कहते है इनके अंतर्गत E-MITRA KIOSK कार्य करते है। यदि जिस भी कंपनी के अंडर मै आपकी आइडी है वो आपको आम नागरिकों के दस्तावेज बनाने मै या आपको समस्या आने पर मदद नहीं करता है तो आप अपनी Emitra Id को Migrate (अन्य कम्पनी मै ट्रांसफर) करवा सकते है।
यह माइग्रेशन क्यों किया जाता है?
किसी LSP (Local Service Provider) द्वारा ई-मित्र कीऑस्क को शोषण से बचाने व कीऑस्क को बेहतर सुविधाये दिलाने के लिए राजस्थान सरकार के DOITC (Department of Information Technology and Communication Rajasthan) द्वारा प्रतिवर्ष Emitra Migration करवाया जाता है।
ई-मित्र माइग्रेशन से क्या-क्या ट्रांसफर होता है?
- ई-मित्र केंद्र का पंजीकरण विवरण (Center Details) व नई एल एस पी की जानकारी
- जो भी सर्विस आपने पिछली कंपनी से जनता को प्रदान की उनकी हिस्ट्री (कितनी सेवाएँ ली गईं या दी गईं)
- जो भी आपके वॉलेट मै बेलेन्स,TDS,Security Wallet Amount,
- संचालक की लॉगिन आईडी
ई-मित्र माइग्रेशन की शर्ते:-
- जिस LSP में कियोस्क माइग्रेशन करना चाहता है उस LSP के उस जिले में 20 ई-मित्र कियोस्क कार्यरत होने चाहिए तथा जिला समन्वयक(District Cordinater) नियुक्त होना चाहिए।
- जिस LSP में कियोस्क माइग्रेशन करना चाहता है उस स्थानीय सेवा प्रदाता का जिले का ग्रामीण तथा शहरी दोनों rollout पूर्ण होने चाहिए।
- केवल C category के कियोस्क ही एक स्थानीय सेवा प्रदाता से अन्य स्थानीय सेवा प्रदाता में प्रवासन (Migration) कर सकते है।
- जिस स्थानीय सेवा प्रदाता में कियोस्क माइग्रेशन करना चाहता है उसे उस जिले में कम से कम तीन महीने का कार्य अनुभव होना चाहिए
ई-मित्र माइग्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन
Emitra Migration की प्रक्रिया जब भी चालू होती है आपके सामने मैसेज बॉक्स मै Notification Show हो जाएगी जब भी DOITC से निर्देश जारी होगा मेरे हिसाब से यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है। कभी-कभी DOITC द्वारा विशेष अवधि में ऑनलाइन माइग्रेशन फॉर्म लिंक जारी किया जाता है।
- सबसे पहले ई-मित्र संचालक को ऑफिशियल वेबसाइट या जिला ई-मित्र प्रबंधक (District eMitra Manager) के माध्यम से माइग्रेशन के लिए ।
- ई-मित्र आइडी लॉगिन कर → “Service Requests पर क्लिक करे ” → “Emitra Migration Request” पर जाएँ
- सामान्य जानकारी पहले से ईमित्र लेते समय जो दी गई थी वो फिल हो जाएगी, आप क्यों इस LSP छोड़ रहे है उसका कारण लिखकर,पेमेंट कर दे।(पहली बार Emitra Migration करने पर 500 रुपये चार्ज,दूसरी बार 1000,तीसरी बार 2000 रुपये का भुगतान करना पड़ता है ध्यान रहे तीन बार से ज्यादा आप Emitra Migrate नहीं कर सकते है ।
- District eMitra Manager / जिला समन्वयक से सत्यापन कराएँ
- अगर सब सही पाया गया तो आपका माइग्रेशन रिक्वेस्ट मंज़ूर किया जाता है।
- पुरानी ID से नई ID पर आपका डेटा ट्रांसफर (माइग्रेट) कर दिया जाता है।



(ध्यान दें: माइग्रेशन सुविधा हमेशा सक्रिय नहीं रहती है। इसलिए पहले DOITC के जिला कार्यालय से जानकारी भी अवश्य प्राप्त कर ले।)
जरूरी दस्तावेज़ (Emitra Migration Documents Required)
नोट – वैसे तो इन दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं पड़ती है अगर सर्वर से कभी डाटा हट जाए तो निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पुरानी ई-मित्र ID का विवरण
- नई ID का विवरण (यदि ट्रांसफर करना है)
- माइग्रेशन का आवेदन पत्र
- जिला ई-मित्र प्रबंधक की अनुमति
माइग्रेशन के फायदे
ईमित्र धारक द्वारा किए गए पिछले कार्यों के डेटा का नुकसान नहीं होता है।
नई lsp की सुविधाएँ उपयोग में आ जाती हैं
संचालन में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ती है
माइग्रेशन के बाद क्या बदलता है
- नई ID से लॉगिन करना शुरू करना होता है।
- पुरानी ID निष्क्रिय (inactive) कर दी जाती है।
- केंद्र का स्वामित्व नए व्यक्ति के नाम दर्ज होता है।
- आपकी सर्विस हिस्ट्री और वॉलेट बैलेंस सुरक्षित रहता है।
महत्वपूर्ण सुझाव
- माइग्रेशन केवल अधिकृत व्यक्ति ही करा सकता है।
- कोई भी व्यक्ति “ई-मित्र स्वामित्व ट्रांसफर” बिना विभागीय अनुमति के नहीं कर सकता।
- माइग्रेशन प्रक्रिया में 7–15 कार्य दिवस तक का समय लग सकता है।
माइग्रेशन की स्थिति कैसे जांचें (Check Migration Status)
आप अपने जिले के DeGS कार्यालय या ई-मित्र हेल्पडेस्क से माइग्रेशन की स्थिति जान सकते हैं।
📞 Helpline: 0141-5153222
🌐 Official Website: https://emitra.rajasthan.gov.in
Emitra Kaise Chalu Kare – ई मित्र का लाइसेंस कैसे ले
ई-मित्र माइग्रेशन से संबंधित (FAQ)
1️⃣ प्रश्न: ई-मित्र माइग्रेशन (Emitra Migration) क्या होता है?
उत्तर: ई-मित्र माइग्रेशन का मतलब है – अपनी ई-मित्र आईडी को एक लोकल सर्विस प्रोवाइडर (LSP) से दूसरे LSP में ट्रांसफर करवाना, ताकि बेहतर सुविधाएं और सहायता मिल सके।
2️⃣ प्रश्न: ई-मित्र माइग्रेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
उत्तर: जब किसी मौजूदा LSP द्वारा सही सहयोग नहीं दिया जाता या सेवाओं में समस्या आती है, तब ई-मित्र संचालक अपनी ID दूसरे LSP में माइग्रेट कर सकते हैं।
3️⃣ प्रश्न: ई-मित्र माइग्रेशन करवाने का अधिकार किसके पास होता है?
उत्तर: केवल अधिकृत ई-मित्र संचालक (जिनके नाम पर ई-मित्र केंद्र पंजीकृत है) ही माइग्रेशन का आवेदन कर सकते हैं।
4️⃣ प्रश्न: माइग्रेशन प्रक्रिया कौन संचालित करता है?
उत्तर: राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DOITC) द्वारा माइग्रेशन प्रक्रिया संचालित की जाती है।
5️⃣ प्रश्न: ई-मित्र माइग्रेशन से क्या-क्या ट्रांसफर होता है?
उत्तर: केंद्र का पंजीकरण विवरण, सर्विस हिस्ट्री, वॉलेट बैलेंस, सिक्योरिटी राशि, लॉगिन आईडी आदि ट्रांसफर होते हैं।
6️⃣ प्रश्न: क्या माइग्रेशन के लिए शुल्क देना पड़ता है?
उत्तर: हां, पहली बार ₹500, दूसरी बार ₹1000 और तीसरी बार ₹2000 का शुल्क देना पड़ता है।
7️⃣ प्रश्न: क्या एक ई-मित्र आईडी को बार-बार माइग्रेट किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं, एक ई-मित्र आईडी को अधिकतम तीन बार तक ही माइग्रेट किया जा सकता है।
8️⃣ प्रश्न: माइग्रेशन के लिए आवेदन कब किया जा सकता है?
उत्तर: जब भी DOITC द्वारा अधिसूचना (Notification) जारी की जाती है, तब निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
9️⃣ प्रश्न: ई-मित्र माइग्रेशन का आवेदन कैसे करें?
उत्तर:
- ई-मित्र ID लॉगिन करें
- “Service Requests” → “Emitra Migration Request” चुनें
- आवश्यक जानकारी भरें व शुल्क जमा करें
- जिला ई-मित्र प्रबंधक से सत्यापन करवाएं
🔟 प्रश्न: ई-मित्र माइग्रेशन प्रक्रिया में कितना समय लगता है?
उत्तर: संपूर्ण प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 7 से 15 कार्य दिवस का समय लग सकता है।
1️⃣1️⃣ प्रश्न: माइग्रेशन के बाद पुरानी ID का क्या होता है?
उत्तर: पुरानी ID निष्क्रिय (Inactive) कर दी जाती है, और नई LSP के अंतर्गत आपकी ID सक्रिय होती है।
1️⃣2️⃣ प्रश्न: क्या माइग्रेशन के दौरान डेटा या बैलेंस खो जाता है?
उत्तर: नहीं, आपकी सर्विस हिस्ट्री, वॉलेट बैलेंस और सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रहते हैं।
1️⃣3️⃣ प्रश्न: ई-मित्र माइग्रेशन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
उत्तर:
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- पुरानी ई-मित्र ID विवरण
- नई ID का विवरण (यदि लागू हो)
- माइग्रेशन आवेदन पत्र
- जिला ई-मित्र प्रबंधक की अनुमति
1️⃣4️⃣ प्रश्न: माइग्रेशन की स्थिति (Status) कैसे जांचें?
उत्तर:
- अपने जिले के DeGS कार्यालय से संपर्क करें
- या ई-मित्र हेल्पडेस्क पर संपर्क करें: ☎️ 0141-5153222
- वेबसाइट: 🌐 https://emitra.rajasthan.gov.in
1️⃣5️⃣ प्रश्न: ई-मित्र माइग्रेशन से क्या लाभ होते हैं?
उत्तर:
- बेहतर सुविधाएं व तकनीकी सहायता मिलती है
- संचालन में पारदर्शिता आती है
- डेटा सुरक्षित रहता है
- सेवा की गुणवत्ता में सुधार होता है
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