मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना परिचय और आवश्यकता
हमारे भारत जैसे विशाल देश मै जहा 141 करोड़ की आवादी निवास करती है सामाजिक ताना-बाना रहता है। पुराने जमाने से ही से महिलाओं और बालिकाओं के साथ अन्याय होता आ रहा है आज के युग मै भी भेदभाव, कन्या की जन्म से पहले हत्या, असमान लिंगानुपात, बाल-विवाह जैसी समस्याए समाज में व्याप्त रही हैं।
इन सभी कारणों की वजह से कई बार लड़किया शिक्षा, स्वास्थ्य और अच्छा जीवन जीने से वंचित रह जाती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों एवं महिलाओं की सुरक्षा और विकास को ध्यान मै रखते हुए 25 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल और माननीय कैबिनेट मंत्री स्मृति इरानी के कर कमलों द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना शुरूआत की गई थी।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य बालिकाओं को शिक्षा,कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने, बेटियों के स्वास्थ्य और शिक्षा को प्रोत्साहित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, साथ ही समाज में बेटियों के प्रति लोगों की सोच को सकारात्मक करना भी है। जिससे बेटी व बहुओ को परिवार बोझ ना समझे इनके प्रति पुरुष समाज आदर भाव रखे।
kanya sumangala yojana के अंतरगत बेटियों को जन्म लेने से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लड़कियों व औरतों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 30 अगस्त 2023 को इस योजना से और अधिक लड़कियों को लाभान्वित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने संवाद कार्यक्रम मै इस योजना की राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। इस संवाद कार्यक्रम के बाद महिला एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा सरकार के लिए प्रस्ताव भेजा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लड़कियों व औरतों दी जाने वाली कुल राशि ₹15,000 की जगह ₹25,000 कर दी गई।
वर्तमान मै मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अनुसार दी जाने वाली राशि
- बेटी के जन्म के समय मिलने वाली राशि – ₹2000 से बढ़ाकर ₹5000
- एक वर्ष के अंदर सभी टीके पूरे हो जाने पर – ₹1000 से बढ़ाकर ₹2000
- बेटी के पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर – ₹2000 से बढ़ाकर ₹3000
- छात्रा के कक्षा 5 पास करने के बाद छठवी मै प्रवेश लेने पर – ₹2000 से बढ़ाकर ₹3000
- छात्रा के कक्षा 8 पास करने के बाद नववी मै प्रवेश लेने पर – ₹3000 से बढ़ाकर ₹5000
- बेटी द्वारा 10वीं या 12वीं पास कर डिप्लोमा/स्नातक (कम से कम 2 वर्ष के कोर्स) में एडमिशन लेने पर – ₹5000 से बढ़ाकर ₹7000
👉 इस तरह अब बेटियों के भविष्य को और सशक्त बनाने के लिए जन्म से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने तक लड़की के परिवार को कुल ₹25,000 की सहायता राशि Kanya Sumangala Yojana से प्राप्त होगी।
कन्या सुमंगला योजना पात्रता की शर्तें
- बेटी का परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। स्थायी-निवास प्रमाण के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, विद्युत/टेलीफोन बिल जैसे दस्तावेज मान्य होंगे।
- परिवारिक वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम होनी चाहिए।
- परिवार को अधिकतम दो बेटियों के होने तक ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ मिलेगा।
- परिवार में कुल बच्चों की संख्या दो से अधिक नहीं होनी चाहिए (यदि किसी औरत को दूसरी डिलेवरी से जुड़वा बच्चे पैदा होते है तो तीसरी संतान के रूप में हुई लड़की को भी Kanya Sumangala Yojana का लाभ मिलेगा।
- विशेष स्थिति: अगर पहले प्रसव से एक बेटी है और दूसरे प्रसव से जुड़वा बेटियाँ हैं, तो तीनों बेटियों को लाभ मिलेगा।
- यदि परिवार ने अनाथ बालिकाओं को गोद लिया है, तो उस परिवार की महिला से उत्पन्न संतान और गोद ली गई संतान को मिलाकर अधिकतम दो बालिकाएँ ही Kanya Sumangala Yojana की लाभार्थी हो सकेंगी।
- आवेदक, पिता, माता और लाभार्थी की आधार संख्या अनिवार्य है।
- आवेदन करने के लिए चालू मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है जिससे महिला व बाल विकास मंत्रालय के अधिकारी संपर्क व सूचनाए दे सके।
- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायता राशि केवल आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेज़ों और जानकारी के आधार पर ही प्रदान की जाती है।
- यदि कोई दस्तावेज़ या दी गई जानकारी गलत या मिथ्या पाई जाती है, तो पूरा आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
- यदि किसी बालिका का डुप्लीकेट आवेदन फोरम पाया जाता है, तो उसके सभी आवेदन फॉर्म महिला व बाल विकास मंत्रालय द्वारा रिजेक्ट कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मैं आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंटेशन
अगर Sumangala स्कीम के तहत लाभ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित डॉक्यूमेंटेशन तैयार रखें:
राशन कार्ड जिसमें बालिका का नाम हो
परिवार की वार्षिक आय का स्व-प्रमाणित प्रमाण पत्र
बच्चे-पिता/अभिभावक की हाल ही की जॉइन्ट फोटो
बालिका, माता-पिता और/या अभिभावकों का आधार कार्ड (या अन्य पहचान डॉक्यूमेंट)
माता-पिता/ पुत्री के बैंक खाते की पासबुक
दत्तक सर्टिफिकेट (यदि लागू हो तो )
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आवेदन प्रक्रिया:-
स्टेप-1.इस योजना मै आवेदन करने के लिए विभाग की ऑफिसियल वेबसाईट https://mksy.up.gov.in/ पर जाएंगे, इस पेज पर आने के बाद बाये तरफ सिटिज़न सर्विस पोर्टल पर क्लिक करेंगे जैसा नीचे चित्र मै बताया गया है।

स्टेप-2.आवेदन फोरम भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेसन करना पड़ेगा जिससे आप आवेदन कर पाएंगे।

स्टेप-3.शर्तों को अच्छे से पढ़ने के बाद हम चेकबॉक्स पर क्लिक करके जारी रखे पर क्लिक करेंगे ।

स्टेप-4.मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना – पंजीकरण फॉर्म (स्वयं आवेदक,माता-पिता / अभिभावक )
क्या आपका पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा किया जा रहा है? Yes / No का चुनाव करे।
कृपया सभी नाम आधार कार्ड के अनुसार ही लिखें।
- बालिका के साथ आवेदक का संबंध चुने।
- आवेदक का नाम (First Name-Middle Name-Last Name) का नाम भरे।
- आवेदक का मोबाइल नंबर दर्ज करे।
- आवेदक के Father / Husband (First Name-Middle Name-Last Name) का नाम भरे।
- लाभार्थी के परिवार में बच्चों की कुल संख्या 2 लड़की से अधिक नहीं का ऑप्शन चुने।
- आवेदक का प्रकार शहरी व ग्रामीण चुने।
- जिला का नाम,ब्लॉक,ग्राम पंचायत,गाँव चुने।
- दोनों बार सामान Password डाले।
- उत्तर प्रदेश का निवासी होने की पुष्टि के लिए Checkbox पर क्लिक करे।
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है के लिए Checkbox पर क्लिक करे।

स्टेप-6.Captcha भरकर OTP भेजकर OTP डालकर पंजीकरण को पूरा करे । पंजीकरण सफलतापूर्वक कम्प्लीट हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज होगा जिसमें यूजर आइडी दी गई है नोट कर लेंगे।

स्टेप-7.Kanya Sumangala Yojana की Loginid व password यहा डालेंगे

स्टेप-8.लॉगिन होने के बाद फोरम देगा जिसमें माता का नाम (आधार अनुसार इस First Name-Middle Name-Last Name हिंदी/अंग्रेजी में)भरे :
पिता का नाम(आधार अनुसार इस First Name-Middle Name-Last Name हिंदी/अंग्रेजी में )भरे :
माता की स्थिति (Mother is): Alive (जीवित)/No More (स्वर्गीय) जो भी लागू हो का ऑप्शन चुने
पिता की स्थिति (Father is):Alive (जीवित)/No More (स्वर्गीय) जो भी लागू हो का ऑप्शन चुने।
खाताधारक का नाम और खाता संख्या एक ही व्यक्ति का होना चाहिए।
नाम और खाता संख्या में कोई भी अंतर होने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। यानि खाता चाहे बच्चे का हो या माता पिता का नाम सामान होना चाहिए
खाता से संबंधित विवरण भरे
- जिला चुनें (Select District for Bank)
- बैंक का नाम (Bank Name)
- IFSC कोड एवं शाखा का नाम (Bank IFSC & Branch Name)
- खाताधारक का नाम (केवल अंग्रेज़ी में)
- बैंक खाता संख्या दर्ज करे।
- खाता संख्या की पुष्टि (Confirm Bank A/c No.)
- बैंक शाखा का पता जिस जगह बैंक है।
उसी खाते की बैंक पासबुक का पहला पेज (PDF – 50KB से 100KB तक) अपलोड करें।।

यहा आपको मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का पेज दिखाई देगा जिसमें लाभार्थी बालिका से संबंधित जानकारी भरेंगे।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए सरकार ने 07 मार्च 2019 को जारी मार्गदर्शिका में संशोधन करते हुए कुछ दस्तावेज़ों को आवेदन पत्र के साथ अपलोड करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसका उद्देश्य लाभार्थियों को सुविधा देना और आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल व सुगम बनाना है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हटाए गए दस्तावेजों की लिस्ट:-
- बालिका का आवेदक के साथ संयुक्त फोटो
- जॉइन्ट फोटो हर व्यक्ति के पास नहीं होता है आवेदकों को इसे बनवाने में परेशानी होती थी।अब इस फोटो को अपलोड करने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है।
- निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र
- आयप्रमाण पत्र, बच्चों की संख्या का घोषणा पत्र, जन्मप्रमाण आदि पर आवेदक के हस्ताक्षर करके हार्ड कॉपी को स्कैन करके अपलोड करना पड़ता था।
- अब आवेदक पोर्टल पर ही चेक बॉक्स पर क्लिक कर डिजिटल रूप से घोषणा पत्र सबमिट कर सकते है।
- बालिका/माता-पिता/अभिभावक का पहचान पत्र
- UIDAI के माध्यम से आधार संख्या से पहचान की पुष्टि होगी, इसलिए अलग से पहचान पत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी।
- बालिका की कन्या सुमंगला पहचान / पंजीकरण संख्या / रसीद
- पंजीकरण के बाद पोर्टल पर स्वतः पंजीकरण संख्या और लॉगिन आईडी मिल जाती है इसलिए अलग से पंजीकरण रसीद अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।
- श्रेणी-1 (जन्म के समय)
- पहले: जन्म प्रमाण पत्र/संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र अपलोड करना होता था अब: CRS पोर्टल से API इंटीग्रेशन के बाद जन्म प्रमाण पत्र संख्या के आधार पर स्वचालित सत्यापन होगा।
- श्रेणी-3 (कक्षा 1 में प्रवेश)
- पहले: प्रवेश संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना होता था अब शिक्षा विभाग के पोर्टल से API इंटीग्रेशन द्वारा बालिका की यूनिक संख्या से कक्षा 1 में प्रवेश का ऑनलाइन प्रमाणीकरण होगा। यदि बालिका बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय के अलावा किसी अन्य विद्यालय में पढ़ रही है तो दस्तावेज पहले की तरह अपलोड करने होंगे।
- श्रेणी-4 (कक्षा 6 में प्रवेश)
- पहले: प्रवेश संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक था। अब बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल से API इंटीग्रेशन के बाद यूनिक संख्या के आधार पर कक्षा 6 का प्रमाणीकरण ऑनलाइन होगा।अन्य विद्यालयों (गैर-बेसिक शिक्षा परिषद) में अध्ययनरत छात्राओं के लिए पुराने नियम के अनुसार अभिलेख अपलोड करने होंगे।
UP Niwas प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी
FAQs – मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत कब हुई थी?
👉 यह योजना 25 अक्टूबर 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा शुरू की गई थी। - कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
👉 बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता देना, कन्या भ्रूण हत्या व बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकना और बेटियों की शिक्षा व स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना। - इस योजना के तहत कुल कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
👉 अब लाभार्थी बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई पूरी करने तक कुल ₹25,000 की राशि दी जाती है। - कन्या सुमंगला योजना का लाभ किन्हें मिलेगा?
👉 उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी परिवार, जिनकी वार्षिक आय ₹3,00,000 से कम हो और अधिकतम दो बेटियाँ हों। - यदि परिवार में जुड़वा बेटियाँ पैदा होती हैं तो क्या लाभ मिलेगा?
👉 हाँ, विशेष स्थिति में जुड़वा बेटियों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। - कन्या सुमंगला योजना में आवेदन कैसे करें?
👉 इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट https://mksy.up.gov.in/ पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होता है। - योजना का लाभ किस चरण पर मिलता है?
👉 बेटी के जन्म, टीकाकरण पूरा होने, पहली कक्षा, छठी, नवमी, और स्नातक/डिप्लोमा में प्रवेश पर राशि किश्तों में दी जाती है। - क्या बैंक खाता किसके नाम होना चाहिए?
👉 बैंक खाता बच्चे या माता-पिता में से किसी एक के नाम होना चाहिए और नाम व खाता संख्या में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। - क्या आवेदन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है?
👉 हाँ, आवेदक, माता-पिता और बालिका का आधार नंबर अनिवार्य है और UIDAI प्रमाणीकरण से सत्यापन होता है। - कन्या सुमंगला योजना में दस्तावेज अपलोड करना जरूरी है?
👉 पहले कई दस्तावेज अनिवार्य थे, लेकिन अब प्रक्रिया आसान हो गई है। जन्म प्रमाण पत्र, प्रवेश प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन अब ऑनलाइन पोर्टल से API इंटीग्रेशन द्वारा स्वतः हो जाता है।

















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