Application Form for Turning On-Off Digital Signature of Government Employees परिचय
Digital Signature (DS) सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, जिसका उपयोग ऑनलाइन दस्तावेज़, फाइलें, और ई-गवर्नेंस प्रक्रियाओं में किया जाता है।
कभी-कभी कर्मचारियों को अपनी डिजिटल सिग्नेचर को ON या OFF करने की आवश्यकता होती है।
इसके लिए “Application Form for Turning On/Off Digital Signature” का उपयोग किया जाता है।
Application form turning on-off digital signature का उद्देश्य
- सरकारी कर्मचारियों की डिजिटल सिग्नेचर को सक्रिय (ON) या निष्क्रिय (OFF) करना।
- IT विभाग और DDO के रिकॉर्ड में बदलाव दर्ज करना।
- कर्मचारियों के ऑनलाइन दस्तावेज़ संचालन को सुरक्षित और नियंत्रित रखना।

Application form turning on-off digital signature of government employees
Application form turning on-off digital signature आवेदन प्रक्रिया
- फॉर्म डाउनलोड करें:
संबंधित विभाग की वेबसाइट या IT Cell/DSC Center से PDF फॉर्म प्राप्त करें। - फॉर्म भरें:
सभी जानकारी सही और स्पष्ट रूप से भरें। - प्रमाणपत्र संलग्न करें:
- डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की कॉपी
- पहचान प्रमाण (आधार / कर्मचारी ID)
- फॉर्म जमा करें:
भरा हुआ फॉर्म DDO या IT विभाग को जमा करें। - स्वीकृति:
विभाग द्वारा फॉर्म की जांच और अनुमोदन के बाद डिजिटल सिग्नेचर ON या OFF कर दिया जाता है।

Application form turning on-off digital signature FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
Q1. यह फॉर्म किसके लिए है?
➡ सभी सरकारी कर्मचारी जिनके पास Digital Signature Certificate (DSC) है।
Q2. क्या यह प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है?
➡ कुछ विभागों में ऑनलाइन आवेदन संभव है, लेकिन अधिकांश विभागों में फॉर्म ऑफलाइन जमा करना होता है।
Q3. ON/OFF करने में कितना समय लगता है?
➡ सामान्यतः 2–5 कार्य दिवस।
Q4. क्या एक बार OFF करने के बाद इसे फिर से ON किया जा सकता है?
➡ हाँ, कर्मचारी फॉर्म भरकर फिर से ON कर सकते हैं।
निष्कर्ष
Application Form for Turning On/Off Digital Signature सरकारी कर्मचारियों के डिजिटल हस्ताक्षर के नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।
यह फॉर्म डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन दस्तावेज़ संचालन को सुरक्षित और नियंत्रित रखने में सहायक है।




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