Rajasthan LPG Gas Cylinder मात्र 450 रुपये में पात्र व्यक्ति अपने दस्तावेज देखें
एलपीजी (रसोई गैस)सिलेंडर सब्सिडी योजना: राजस्थान में राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी
राजस्थान सरकार ने NFSA परिवारों (राशन कार्ड धारकों) के लिए रसोई LPG Gas Cylinder की कीमतों में बड़ी राहत की घोषणा की है। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को केवल 450 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर मिलेगा। यह मुख्यमंत्री की 2024-25 की बजट घोषणा का हिस्सा है, जिसमें NFSA लाभार्थियों के लिए सिलेंडर सब्सिडी योजना का विस्तार किया गया है।
LPG Gas Cylinder योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
LPG Gas Cylinder योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड में 17 अंकों की एलपीजी आईडी, आधार नंबर, और परिवार के अन्य सदस्यों के आधार नंबर की सीडिंग करानी होगी। यह प्रक्रिया आज से 5 नवंबर से 30 नवंबर तक राज्य के उचित मूल्य दुकानों पर चल रही है। लाभार्थियों को सीडिंग के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, एलपीजी आईडी और राशन कार्ड साथ लेकर जाना होगा।
LPG Gas Cylinder कौन से लाभार्थी शामिल हैं?
राजस्थान में 1 करोड़ 7 लाख 35 हजार परिवार NFSA सूची में शामिल हैं, जिनमें से 37 लाख परिवार पहले से बीपीएल या उज्जवला योजना के तहत इस सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। अब इस योजना का लाभ 68 लाख नए परिवारों को भी मिलेगा। यह राज्य सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार लाएगा।
एलपीजी आईडी क्या है?
एलपीजी आईडी एक 17 अंकों की संख्या है, जो उपभोक्ता के गैस कनेक्शन को पहचानने के लिए उपयोग होती है। सीडिंग प्रक्रिया के लिए उपभोक्ता को अपनी एलपीजी आईडी राशन डीलर को प्रदान करनी होगी। गैस एजेंसी या बुकिंग बिल पर यह आईडी पाई जा सकती है।
LPG Gas Cylinder सब्सिडी प्राप्त करने के नियम
लाभार्थियों को गैस सिलेंडर के लिए पहले पूरी कीमत चुकानी होगी, जो फिलहाल 821 रुपये है। इसके बाद सब्सिडी की राशि 371 रुपये लाभार्थी के जन आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में सीधे स्थानांतरित की जाएगी।
LPG Gas Cylinder केवाईसी अनिवार्य
इस योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। लाभार्थी ई-मित्र केंद्र या अपनी गैस एजेंसी पर केवाईसी करवा सकते हैं।
Rajasthan LPG Gas Cylinder For Only 450 Rs Notice
रसोई LPG Gas Cylinder सब्सिडी योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम
इस योजना का नाम “रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना” होगा।
LPG Gas Cylinder पात्रता
इस योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एवं चयनित बीपीएल परिवार (केवल राजस्थान राज्य के) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र परिवारों को लाभ मिलेगा।
LPG Gas Cylinder लागू करने की तिथि
यह योजना पूरे राजस्थान में 01 सितंबर 2024 से लागू होगी।
LPG Gas Cylinder नोडल विभाग
इस योजना का नोडल विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान होगा।
LPG Gas Cylinder अनुदान राशि
इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को प्रति माह अधिकतम एक गैस सिलेंडर केवल ₹450 में मिलेगा। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्रकार की सब्सिडी शामिल होगी।
- स्पष्टीकरण (क): लाभार्थी को गैस सिलेंडर की पूरी राशि का भुगतान करना होगा। योजना के अनुसार, पात्र परिवारों के मुखिया के जनाधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में राज्य सरकार अंतर राशि जमा कर देगी, जिससे सिलेंडर का लागत ₹450 रह जाएगा।
- स्पष्टीकरण (ख): एक माह में केवल एक सिलेंडर पर ही अनुदान मिलेगा। यदि एक माह में एक से अधिक सिलेंडर का उपयोग होता है, तो अतिरिक्त सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी।
LPG Gas Cylinder पंजीकरण (सीडिंग) प्रक्रिया
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के उन परिवारों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने ई-केवाईसी करा ली है। लाभार्थियों को राशन कार्ड को एलपीजी आईडी और जनाधार से सीडिंग करवानी होगी। सीडिंग का कार्य ई-मित्र केंद्र और उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध है।
LPG Gas Cylinder सब्सिडी हस्तांतरण प्रक्रिया
पंजीकृत लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की अंतर राशि जनाधार से लिंक बैंक खाते में स्वतः जमा की जाएगी।
LPG Gas Cylinder मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण
इस योजना की प्रभावी मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाएगा।
LPG Gas Cylinder निरीक्षण प्रक्रिया
जिला रसद अधिकारियों द्वारा लाभार्थी परिवारों के सिलेंडर के सही उपयोग का सत्यापन किया जाएगा। योजना का लाभ घरेलू उपयोग के लिए ही है, और व्यावसायिक उपयोग की स्थिति में सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी।
LPG Gas Cylinder योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु खाद्य विभाग की भूमिका
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग योजना के सफल संचालन और मॉनिटरिंग के लिए DOIT द्वारा तैयार पोर्टल का उपयोग करेगा, जिसमें IFMS पोर्टल के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया की जाएगी।
जिला रसद अधिकारी कार्यालय की भूमिका
जिला रसद अधिकारी लाभार्थियों के गैस सिलेंडरों का उपयोग जांचेंगे और सब्सिडी राशि हस्तांतरण में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान करेंगे।
बिल बनाने की प्रक्रिया
IFMS पोर्टल पर जनाधार से लिंक खातों में सब्सिडी राशि का DBT (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) किया जाएगा।
वित्त एवं लेखा शाखा हेतु निर्देश
विभागीय लेखा शाखा, IFMS के माध्यम से DBT के बिल तैयार कर सुनिश्चित करेगी कि सभी पात्र लाभार्थियों को समय पर सब्सिडी राशि हस्तांतरित हो।
DOIT की भूमिका
DOIT यह सुनिश्चित करेगा कि लाभार्थियों को केवल एक सिलेंडर की ही सब्सिडी राशि हस्तांतरित हो, और लाभार्थी पंजीकृत हों।
एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर किस कीमत पर मिलेगा?
उत्तर: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के अंतर्गत आने वाले राशन कार्ड धारकों को रसोई गैस सिलेंडर केवल 450 रुपये में मिलेगा।
प्रश्न 2: इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तर: यह योजना केवल NFSA सूची में शामिल राशन कार्ड धारकों के लिए है। इसके लिए परिवार का 17 अंकों का राशन कार्ड नंबर पंजीकृत होना चाहिए।
प्रश्न 3: योजना का लाभ पाने के लिए क्या जरूरी दस्तावेज हैं?
उत्तर: लाभार्थियों को सीडिंग के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, 17 अंकों की एलपीजी आईडी, और राशन कार्ड साथ में लाना होगा।
प्रश्न 4: सीडिंग के लिए कहां जाना होगा?
उत्तर: लाभार्थी को अपने निकटतम उचित मूल्य की दुकान (राशन दुकान) पर जाकर सीडिंग करानी होगी। यह प्रक्रिया 5 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगी।
प्रश्न 5: एलपीजी आईडी क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें?
उत्तर: एलपीजी आईडी एक 17 अंकों की संख्या होती है, जो गैस कनेक्शन को पहचानने के लिए होती है। इसे अपने गैस एजेंसी से प्राप्त कर सकते हैं या सिलेंडर बुकिंग बिल पर देख सकते हैं।
प्रश्न 6: क्या मुझे सब्सिडी का लाभ तुरंत मिलेगा?
उत्तर: नहीं, आपको पहले सिलेंडर के लिए पूरी राशि 821 रुपये चुकानी होगी। सब्सिडी की राशि (371 रुपये) आपके जन आधार से जुड़े बैंक खाते में अगले महीने स्थानांतरित की जाएगी।
प्रश्न 7: सब्सिडी के लिए कौन से बैंक खाते का उपयोग होगा?
उत्तर: सब्सिडी की राशि परिवार के मुखिया के जन आधार कार्ड से लिंक बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
प्रश्न 8: क्या योजना का लाभ लेने के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य है?
उत्तर: हां, योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। यह कार्य ई-मित्र केंद्र या गैस एजेंसी पर किया जा सकता है।
प्रश्न 9: अगर किसी ने सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग किया तो क्या होगा?
उत्तर: योजना के तहत मिले सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने पर सब्सिडी बंद कर दी जाएगी और नियमों के अनुसार कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
प्रश्न 10: कितने परिवारों को इस योजना से लाभ मिलेगा?
उत्तर: योजना से राजस्थान में कुल 68 लाख नए परिवार लाभान्वित होंगे। पहले से बीपीएल और उज्जवला योजना के 37 लाख परिवार लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
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