प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G), जो 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा संचालित एक प्रमुख केंद्र सरकार की योजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और असुरक्षित या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान प्रदान करना है। यह योजना "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
PMAY-G के तहत, मकानों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक अलग क्षेत्र भी शामिल है। 27 सितंबर 2022 तक, इस योजना के तहत 2.72 करोड़ घरों के लक्ष्य में से 2 करोड़ घरों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है।
योजना के तहत वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खातों में स्थानांतरित की जाती है। PMAY-G को 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत निम्नलिखित प्रावधान और सुविधाएं दी जाती हैं:
वित्तीय सहायता:
- मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई ₹1,20,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों (हिमालयी राज्यों, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू-कश्मीर के संघ शासित प्रदेश) में प्रति इकाई ₹1,30,000 की वित्तीय सहायता उपलब्ध है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण मोबाईल एप लिंक
आमजन के लिए सस्ती ऋण की सुविधा:
- इच्छुक लाभार्थियों को 3% की रियायती ब्याज दर पर ₹70,000 तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है।
- सब्सिडी अधिकतम ₹2,00,000 की मूल राशि तक के लिए लागू होती है।
घर का न्यूनतम आकार:
- PMAY-G योजना के तहत घर का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक अलग क्षेत्र शामिल होगा।
शौचालय निर्माण के लिए सहायता:
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
मनरेगा के साथ अभिसरण:
- लाभार्थियों को 95 दिनों तक ₹90.95 प्रति दिन की दर से अकुशल श्रमिक के रूप में रोजगार दिया जाता है।
- इसके तहत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण का प्रावधान भी है।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ:
- प्रत्येक घर में एक एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है।
अन्य सुविधाओं का अभिसरण:
- पाइप पेयजल, बिजली कनेक्शन, कुशल ईंधन, सामाजिक और तरल अपशिष्ट प्रबंधन जैसी सुविधाओं को अन्य सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ा गया है।
सीधा भुगतान:
- सभी वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों या डाकघर खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।
लाभार्थियों की पहचान:
- लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के "आवास अभाव मापदंडों" के आधार पर किया जाता है।
- चयन प्रक्रिया को ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है।
- नोट: अधिक जानकारी के लिए SECC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) के तहत पात्र लाभार्थी:
- इस योजना में वे सभी परिवार शामिल होंगे जो बेघर हैं या कच्ची दीवारों और छतों वाले शून्य, एक या दो कमरों के मकानों में रह रहे हैं। यह चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) के आंकड़ों और बहिष्करण प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।
स्वचालित/अनिवार्य समावेशन के मानदंड:
- आश्रयविहीन परिवार।
- निराश्रित या भिक्षा पर जीवन यापन करने वाले।
- मैनुअल स्कैवेंजर।
- आदिम जनजातीय समूह।
- कानूनी रूप से मुक्त किए गए बंधुआ मजदूर।
लाभार्थियों की प्राथमिकता के नियम:
- बहुस्तरीय प्राथमिकता: लाभार्थियों को प्राथमिकता उनकी सामाजिक श्रेणी (जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक और अन्य) और आवास की स्थिति के आधार पर दी जाएगी।
- प्राथमिकता क्रम:
- सबसे पहले बेघर परिवार।
- उसके बाद, मकान के कमरों की संख्या के आधार पर शून्य, एक और दो कमरों वाले परिवार।
- सामाजिक श्रेणी में प्राथमिकता: प्रत्येक श्रेणी के भीतर बेघर और कम कमरों वाले घरों में रहने वाले परिवारों को वरीयता दी जाएगी।
- अनिवार्य समावेशन: जो परिवार अनिवार्य समावेशन के मानदंडों को पूरा करते हैं, उन्हें अन्य लाभार्थियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी।
सामाजिक-आर्थिक मापदंडों पर आधारित वंचना स्कोर:
- परिवारों को निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अंक दिए जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक का समान महत्व होगा:
- ऐसे परिवार जिनमें 16-59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- महिला प्रधान परिवार जिनमें 16-59 वर्ष का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- ऐसे परिवार जिनमें 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई साक्षर वयस्क नहीं है।
- परिवार में कोई विकलांग सदस्य हो और कोई सक्षम वयस्क सदस्य न हो।
- भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का बड़ा हिस्सा शारीरिक श्रम से प्राप्त करते हैं।
अंकों का निर्धारण:
- जिन परिवारों का वंचना स्कोर अधिक होगा, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार संख्या और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति (यदि आवेदक अशिक्षित है, तो ऐसे में अंगूठे के निशान के साथ सहमति पत्र आवश्यक होगा)।
- मनरेगा के तहत विधिवत पंजीकृत जॉब कार्ड।
- बैंक खाता विवरण - मूल और उसकी प्रति दोनों।
- स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) संख्या।
- हलफनामा जिसमें यह घोषणा की जाए कि लाभार्थी या उसके परिवार के पास पक्का मकान नहीं है।
आवेदन प्रक्रिया (PMAY-G)
ऑनलाइन पंजीकरण
लाभार्थी पंजीकरण मैनुअल - PMAY-G पंजीकरण मैनुअल PDF
पंजीकरण प्रक्रिया के चार प्रमुख खंड हैं:
- व्यक्तिगत विवरण
- बैंक खाता विवरण
- अभिसरण विवरण
- संबंधित कार्यालय से विवरण
PMAY-G पंजीकरण के चरण
PMAY-G में सफल पंजीकरण के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- लॉगइन करें: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या PM AWAS YOJANA का एप को अपने फोन मै इंस्टाल करे
- व्यक्तिगत विवरण: व्यक्तिगत विवरण अनुभाग में आवश्यक जानकारी भरें, जैसे लिंग, मोबाइल नंबर, आधार संख्या आदि।
- आधार सहमति: आधार संख्या का उपयोग करने के लिए आवश्यक सहमति पत्र अपलोड करें।
- लाभार्थी की जानकारी: लाभार्थी का नाम, PMAY ID और प्राथमिकता जानने के लिए खोज बटन पर क्लिक करें।
- पंजीकरण चयन: 'पंजीकरण हेतु चयन करें' पर क्लिक करें।
- स्वचालित विवरण: लाभार्थी का विवरण स्वचालित रूप से तैयार होकर प्रदर्शित हो जाएगा।
- अतिरिक्त विवरण भरें: अब शेष विवरण भरें, जैसे स्वामित्व का प्रकार, संबंध, आधार संख्या आदि।
- आधार सहमति पत्र: लाभार्थी की ओर से आधार संख्या का उपयोग करने के लिए सहमति पत्र अपलोड करें।
- बैंक खाता विवरण: आवश्यक फ़ील्ड में बैंक खाता विवरण भरें, जैसे लाभार्थी का नाम, खाता संख्या आदि।
- ऋण आवेदन: यदि लाभार्थी ऋण लेना चाहता है, तो 'हां' चुनें और आवश्यक ऋण राशि दर्ज करें।
- मनरेगा और SBM नंबर: मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और स्वच्छ भारत मिशन (SBM) नंबर दर्ज करें।
- संबंधित कार्यालय: अंतिम चरण में, संबंधित कार्यालय द्वारा आवश्यक विवरण भरा जाएगा।
PMAY-G से जुड़े FAQs (Frequently Asked Questions)
PMAY-G के उद्देश्य क्या हैं?
- PMAY-G का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर परिवारों और असुरक्षित या कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्के मकान प्रदान करना है।
इस योजना के तहत मकानों का न्यूनतम आकार कितना है?
- मकानों का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर है, जिसमें स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक अलग क्षेत्र भी शामिल है।
PMAY-G के तहत वित्तीय सहायता कितनी है?
- मैदानी क्षेत्रों में प्रति इकाई ₹1,20,000।
- पहाड़ी, दुर्गम क्षेत्रों में प्रति इकाई ₹1,30,000।
लाभार्थियों का चयन कैसे किया जाता है?
- लाभार्थियों का चयन सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के मापदंडों के आधार पर किया जाता है, जिसे ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापित किया जाता है।
योजना के तहत ऋण सुविधा क्या है?
- इच्छुक लाभार्थियों को 3% की रियायती ब्याज दर पर ₹70,000 तक का संस्थागत ऋण प्रदान किया जाता है।
शौचालय निर्माण के लिए सहायता कितनी है?
- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
लाभार्थियों को वित्तीय सहायता कैसे दी जाती है?
- सभी वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों या डाकघर खातों में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से स्थानांतरित की जाती है।
PMAY-G की समय सीमा क्या है?
- इस योजना को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
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