Antyodaya Anna Yojana Rajasthan - खाद्य सुरक्षा योजना राजस्थान फॉर्म भरने की प्रक्रिया व आवश्यक दस्तावेज -
Note- राजस्थान मै खाद्य सुरक्षा योजना के तहत फॉर्म भरने की प्रक्रिया TSP क्षेत्रों मै शुरू हो चुकी अन्य क्षेत्रों के आवेदन जल्द ही शुरू होने वाले है जो पात्र अभयर्थी वो अपने दस्तावेज अवश्य तैयार करके रखले ।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना पात्रता मानदंड:
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए: परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।शहरी क्षेत्रों के लिए: परिवार की वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- (MBC)प्रधानमंत्री आवास योजना (Urban & Gramin) के लाभार्थी
- अन्य कमजोर वर्ग के लोग जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट हैं
- विकलांग व्यक्ति
- विधवा/विधुर
- निराश्रित महिलाएं
- बुजुर्ग (60 वर्ष से अधिक)
- दैवीय आपदाओं के प्रभावित लोग
- अन्त्योदय परिवार
- बीपीएल परिवार
- स्टेट बीपीएल परिवार
- अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी
- ऐसे परिवार जो उपरोक्त योजनाओं में शामिल नही है तथा निम्न योजनाओं / वर्गो में शामिल है, उन्हे खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा :-
- मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री एकल नारी योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना
- महानरेगा में 2009-10 से किसी भी वर्ष में 100 दिन मजदूरी करने वाला परिवार
- मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना
- सहरिया एवं कथौडी जनजाति परिवार
- भूमिहीन कृषक
- कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर
- सीमान्त कृषक
- वरिष्ठ नागरिक जिनका स्वतंत्र राशन कार्ड हो तथा आयु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजना के निर्धारित आयु सीमा में हो बशर्त Exclusion (पात्र नहीं) शर्तों में न आते हो।
- मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में लाभान्वित परिवार
- समस्त सरकारी हॉस्टल में अन्तःवासी (समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामलात् विभाग एवं सरकारी कॉलेज एवं स्कूलों के हॉस्टल)
- एकल महिलाऐं
- श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- पंजीकृत अनाथालय एवं वृद्धाश्रम एवं कुष्ठ आश्रम
- कचरा बीनने वाले परिवार
- उत्तराखण्ड त्रासदी वाले परिवार
- साईकिल रिक्शा चालक
- पोर्टर (कुली)
- कुष्ठ रोगी तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति
- घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जातियां जैसे वनबागरिया, गाडियालुहार, भेड पालक
- वनाधिकार पत्रधारी परम्परागत वनवासी परिवार
- लघु कृषक
- आस्था कार्डधारी परिवार
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 तथा संशोधित अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत पीडित व्यक्ति
- अपीलार्थी उपरोक्त समावेशन प्राथमिकता श्रेणियों.. अभिलिखित उपवर्ग.. ..संलग्न है। में की श्रेणी का व्यक्त्ति है, जिसके साक्ष्य के रूप में दस्तावेज.......
- राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु निर्धारित निष्कासन (Exclusion) श्रेणी (पात्र नहीं) में वर्णित निम्नलिखित छः अपात्रताओं में से कोई अपात्रता अपीलार्थी में नहीं है-
- ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य आयकर दाता हो।
- ऐसे परिवार, जिसका कोई भी एक सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी / स्वायत्तशासी संस्थाओं में नियमित कर्मचारी / अधिकारी हो अथवा एक लाख रूपये वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है। C. ऐसे परिवार, जिसके किसी भी एक सदस्य के पास चारपहिया वाहन हो (ट्रेक्टर एवं एक वाणिज्यिक
- वाहन को छोडकर, जो कि जीविकोपार्जन के उपयोग में आता हो)। D. ऐसे परिवार, जिसके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघुकृषक हेतु निर्धारित सीमा से अधिक हो।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के अन्य मानदंड:
- राशन कार्ड धारक होना चाहिए या नए राशन कार्ड के लिए आवेदन किया हो।
- किसी अन्य सरकारी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ न ले रहे हों।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार का जनाधार
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार से लिंक मोबाईल
- राशन कार्ड
- एक भरा हुआ आवेदन फोरम
- श्रम कार्ड
- ई-श्रम कार्ड
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना मै आवेदन की प्रक्रिया:
ऑनलाइन आवेदन:
- राजस्थान सरकार के आधिकारिक पोर्टल ई- मित्र से खाद्य सुरक्षा योजना का आवेदन कराए ।
- ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए ग्राहक द्वारा दिए गए ऑफलाइन फोरम की एक पीडीएफ़ बनाए और आवश्यक दस्तावेज की एक पीडीएफ़ बनाए जरूरी जानकारिया भरकर पीडीएफ़ को अपलोड करें।
- आवेदन फोरम की अच्छे से जांच करने के बाद और सबमिट करें।
- ग्राहक को आवेदन फोरम की रशीद अवश्य दे जिससे वो अपने आवेदन की स्तिथि की जांच कर सके ।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना दस्तावेज सत्यापन:
- बी डी ओ व उपखंड अधिकारियों द्वारा आपके दस्तावेजों व ऑनलाइन आवेदन की जांच और सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद, आपको खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
Nfsa ऑनलाइन आवेदन लिंक 2025
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के आवेदन की जांच कैसे करे :
खाद्य सुरक्षा योजना हेल्पडेस्क
भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) का आँकड़ा
जिलों की संख्या:
- कुल जिले: 50
राजस्थान मै राशन कार्ड्स की कुल संख्या:
- कुल: 1,07,35,410
- AAY: 6,11,308
- PHH: 1,01,24,102
राजस्थान मै एन एफ एस ए लाभार्थियों की कुल संख्या:
- कुल: 4,35,13,109
- AAY: 21,94,349
- PHH: 4,13,18,760
राजस्थान मै आधार से जुड़े राशन कार्ड्स की कुल संख्या:
- कुल: 1,07,23,813
- AAY: 6,10,781
- PHH: 1,01,13,032
राजस्थान मै आधार से जुड़े लाभार्थी की कुल संख्या:
- कुल: 4,22,90,300
- AAY: 21,18,138
- PHH: 4,01,72,162
राजस्थान मै मोबाइल नंबर से जुड़े राशन कार्ड्स की कुल संख्या:
- कुल: 57,37,306
- AAY: 2,87,370
- PHH: 54,49,936
राजस्थान मै बैंक अकाउंट से जुड़े राशन कार्ड्स की कुल संख्या:
- कुल: 59,09,666
- AAY: 3,69,367
- PHH: 55,40,299
राजस्थान मै महिला मुखिया वाले परिवार (NFSA)राशन कार्ड्स की कुल संख्या :
- कुल: 19,10,565
- AAY: 1,68,825
- PHH: 17,41,740
राजस्थान मै साइलेंट राशन कार्ड्स (3 महीनों से इस्तेमाल नहीं किए गए):
- कुल: 1,77,698
- AAY: 6,030
ऊपर दिए गए शॉर्ट कोड की परिभाषा व जानकारी :
- AAY (Antyodaya Anna Yojana): यह योजना गरीब से गरीब परिवारों को लक्षित करती है।
- PHH (Priority Household): यह सामान्य गरीब परिवारों को लक्षित करती है।
- आधार से जुड़े राशन कार्ड्स और लाभार्थी: यह सुनिश्चित करता है कि लाभ सही व्यक्तियों तक पहुँच रहा है।
- मोबाइल और बैंक अकाउंट से जुड़े राशन कार्ड्स: यह लाभार्थियों के लिए संपर्क और वित्तीय समावेशन को आसान बनाता है।
- महिला मुखिया वाले परिवार: यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- साइलेंट राशन कार्ड्स: उपयोग नहीं किए गए राशन कार्ड्स को ट्रैक करना और उनकी आवश्यकता की जांच करना महत्वपूर्ण है।
राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना के FAQs
1. योजना क्या है?
गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
2. कौन आवेदन कर सकता है?
- राजस्थान का स्थायी निवासी
- ग्रामीण क्षेत्र: वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से कम
- शहरी क्षेत्र: वार्षिक आय 1.50 लाख रुपये से कम
3. आवश्यक दस्तावेज:
- पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार का जनाधार
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार लिंक्ड मोबाइल
- राशन कार्ड
- भरा हुआ आवेदन फॉर्म
4. आवेदन प्रक्रिया:
- ई-मित्र पोर्टल पर आवेदन करें
- फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें
- सबमिट करें और रसीद प्राप्त करें
5. आवेदन की स्थिति जांच:
- गूगल पर "Emitra Online Verification Status" सर्च करें या इस लिंक पर जाएं
- ट्रांजेक्शन नंबर दर्ज करें
6. दस्तावेज सत्यापन:
- बीडीओ और उपखंड अधिकारी द्वारा सत्यापन
7. हेल्पडेस्क:
- ईमेल: min-food@nic.in
- फोन: 01123070637, 01123070642
- वेबसाइट
- हेल्पडेस्क नंबर: 1967
खाद्य सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म (NFSA OFFLINE PDF FORM)
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Bशहरी क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा योजना की जाँच रिपोर्ट NFSA Janch Report Format Rural
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