अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2024-25 की पात्रता व शर्तें -आवेदन प्रक्रिया
अपने घर से दूर, किराए पर कमरा या निजी हॉस्टल लेकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को सरकार हर महीने ₹2000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना का संपूर्ण विवरण नीचे दिया गया है।हमारे देश में कई ऐसे छात्र हैं जो अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए घर से दूर जाकर किराए पर रहकर पढ़ाई करते हैं। आर्थिक समस्याओं के कारण कई छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में कठिनाइयाँ आती हैं, और कुछ तो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।ऐसे ही छात्रों की मदद के लिए राजस्थान सरकार ने "अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना" शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, अपने घर से दूर किराए पर रहकर पढ़ाई करने वाले छात्रों को हर महीने ₹2000 और सालाना ₹20,000 की सहायता राशि दी जाएगी।
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2024-25
जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए किसी अन्य राज्य में किराए पर रह रहे हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक छात्र ई-मित्र केंद्र पर जाकर एसएसओ आईडी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इस योजना के अंतर्गत इस बार 5500 छात्रों को हर महीने ₹2000 की सहायता प्रदान की जाएगी।
अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के संचालन की प्रक्रिया
माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के बजट भाषण 2024 -25 बजट घोषणा के अनुसरण में विभाग द्वारा SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्गों के कॉलेज छात्रओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत पांच हजार छात्र लाभांवित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2024 -25 में योजना के संचालन की प्रक्रिया निम्नानुसार हैः-
1. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभः
- योजनान्तर्गत SC, ST, OBC, MBC, EWS के छात्र जो राजकीय महाविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत छात्रओं को देय होगा।
2. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना श्रेणीवार छात्रों का विभाजनः
- योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछडा वर्ग के 750, अति पिछडा वर्ग के 750, आर्थिक पिछडा वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जायेगा।
3. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की पात्रता व शर्तें:-
- अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।
- अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य हो।
- अभ्यर्थी के माता-पिता, अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो तो) SC, ST, MBC के छात्र की वार्षिक आय 2.50 लाख रू., OBC के लिए 1.50 लाख रु. व EWS के लिए 1.00 लाख रु. से अधिक नहीं हो।
- जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत् हो।
- अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् है उस नगर निगम नगर परिषद नगर पालिका का निवासी न हो।
- योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक - के पास स्वयं का सकान उस शहर था स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- छात्र को योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों के लिए देय होगा।
- जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा।
4. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में अभ्यर्थी के द्वारा की जाने वाली प्रकियाः-
- विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/ एस. एस.ओ. आई.डी. के माध्यम से उक्त पोर्टल पर जनाधार कार्ड के माध्यम से आवेदन किया जावेगा।
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: राजस्थान के आधिकारिक एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं।
रजिस्टर करें या लॉगिन करें: यदि आपके पास एसएसओ आईडी पहले से है, तो लॉग इन करें। यदि नहीं, तो नया खाता बनाने के लिए पंजीकरण विकल्प का चयन करें।
अपना विवरण भरें: लॉगिन के बाद, उपलब्ध सेवाओं में से SJMS "अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना" का चयन करें और आवेदन पत्र में मांगी गई जानकारी भरें।
आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें: निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करें।
आवेदन जमा करें: सभी जानकारी की पुष्टि करने के बाद, फॉर्म को सबमिट करने के लिए "सबमिट" बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार, आपका आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
5. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजः-
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण-पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
- स्व-घोषित आय प्रमाण पत्र की प्रति।
- अभ्यर्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति।
- अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड, बांच का नाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में करना होगा। • जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होने का प्रमाण-पत्र।
- स्व-प्रमाणित किराये के मकान का प्रमाण पत्र/ किराये के रसीद की प्रति।
- गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति।
6. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालयः
- विद्यार्थी वर्तमान में जिस राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है, उस महाविद्यालय के द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों की गहन जांच कर आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जाने पर अनुशंषा के साथ स्वीकृतकर्ता अधिकारी (विभागीय जिलाधिकारी) को भिजवाया जावेगा। स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेधन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति कर निर्धारित राशि का भुगतान विद्यार्थी के खाते में डीबीटी की जावेगी।
7. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना स्वीकृतकर्ता अधिकारीः
- योजनार्गत लाभान्वित किये जाने हेतु जिलेवार व वर्गशर लक्ष्यों के अनुरूप स्वीकृति संबंधित उप निदेशक सहायक निदेशक (जिलाधिका ते) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी की जावेगी।
8. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में देय राशिः
- अभ्यर्थी को शैक्षणिक सत्र में 2000 रूपये प्रतिमाह अधिकतम 10 माह के लिए देय होगी।
9. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना में भुगतान प्रक्रियाः- अभ्यर्थी को मासिक प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।
10. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की प्रक्रिया का विनिर्णयः
- इस प्रक्रिया की व्याख्या आयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा की जावेगी, यही अन्तिम एवं बाध्यकारी मानी जावेगी। किसी भी विवाद में संबंधित विभाग क आयुक्त/निदेशक का निर्णय अंतिम होगा
अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2024-25 के FAQs
Q1: योजना क्या है?
A1: दूर रहकर पढ़ाई कर रहे छात्रों को ₹2000/माह वित्तीय सहायता देने की योजना है।
Q2: कौन पात्र है?
A2: SC, ST, OBC, MBC, और EWS वर्ग के राजस्थान के वे छात्र जो किराए पर रहकर सरकारी महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं।
Q3: आवेदन कैसे करें?
A3: ई-मित्र केंद्र पर SSO ID से ऑनलाइन आवेदन करें। अंतिम तिथि: 30 नवंबर।
Q4: कितने छात्रों को लाभ?
A4: कुल 5500 छात्रों को।
Q5: राशि कितनी है?
A5: ₹2000/माह, अधिकतम 10 माह तक।
Q6: कौन पात्र नहीं है?
A6: जिनके पास पढ़ाई के स्थान पर स्वयं का मकान है या जो सरकारी छात्रावास में रह रहे हैं।
Q7: आवश्यक दस्तावेज?
A7: निवास, जाति, आय प्रमाण पत्र, जनाधार, आधार, बैंक विवरण, और किराये का प्रमाण।
Q8: विवाद की स्थिति में निर्णय?
A8: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का निर्णय अंतिम।
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