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Wednesday, 15 January 2025

UP Niwas प्रमाण पत्र: UP Domicile Certificate Apply Online 2025

    उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक जानकारी

    उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के माध्यम से व्यक्ति के स्थाई निवास का प्रमाण मिलता है, जो सरकारी योजनाओं और अन्य कार्यों में आवश्यक होता है।

    UP Niwas प्रमाण पत्र: UP Domicile Certificate Apply Online 2025



    महत्वपूर्ण बिंदु

    • उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र क्या है?

      • निवास प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है, जो स्थाई निवास का प्रमाण देता है और विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए उपयोगी होता है।
    • निवास प्रमाण पत्र के लाभ

      • सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, पते के परिवर्तन के लिए, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए, और अन्य कई महत्वपूर्ण कार्यों में निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
    • निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं?

      • आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ई-साथी पोर्टल और जनसेवा केंद्र इसके लिए प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म हैं।

    निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज़

    • आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक किया हुआ)
    • राशन कार्ड
    • वोटर आईडी कार्ड
    • जन्म प्रमाण पत्र
    • स्व-घोषणा प्रमाण पत्र
    • शैक्षिक प्रमाण पत्र (दसवीं/बारहवीं की मार्कशीट)
    • पासपोर्ट साइज फोटो

    निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

    1. ऑनलाइन पोर्टल पर जाएं: Edistrict.up.gov.in पर जाएं और ई-साथी पोर्टल पर लॉगिन करें।
    2. पंजीकरण करें: अगर आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो पंजीकरण करें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें।
    3. आवेदन फॉर्म भरें: निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
    4. शुल्क का भुगतान करें: ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
    5. आवेदन सबमिट करें: आवेदन फॉर्म सबमिट करें और प्राप्त आवेदन संख्या का ध्यान रखें।

    ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

    • जनसेवा केंद्र से फॉर्म प्राप्त करें: जनसेवा केंद्र से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
    • फॉर्म भरें: आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
    • फॉर्म जमा करें: संबंधित कार्यालय में फॉर्म जमा करें, जहां अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

     UP मूल-निवास प्रमाण-पत्र  आवेदन की स्थिति जानने के लिए:

    1. eDistrict.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    2. 'आवेदन की स्थिति' विकल्प पर क्लिक करें।
    3. अपना आवेदन संख्या दर्ज करें, जो आपको पंजीकरण के समय प्राप्त हुई थी।
    4. सर्च बटन पर क्लिक करें।


    उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

    1. निवास प्रमाण पत्र क्या है?

      • निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जो व्यक्ति के स्थाई पते का प्रमाण देता है। यह दस्तावेज़ सरकारी योजनाओं, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए आवश्यक होता है।
    2. उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जा सकता है?

      • आप ऑनलाइन Edistrict.up.gov.in पोर्टल पर जाकर या नजदीकी जनसेवा केंद्र से निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं।
    3. निवास प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?

      • निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक किया हुआ), राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा प्रमाण पत्र, और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता होती है।
    4. क्या निवास प्रमाण पत्र के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है?

      • हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2025 से सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है।
    5. निवास प्रमाण पत्र बनवाने में कितना समय लगता है?

      • ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन के बाद सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने में आमतौर पर 30 दिनों का समय लगता है।
    6. निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितना शुल्क लगता है?

      • ई-साथी पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने पर 10 रुपये का शुल्क लगता है, जबकि जनसेवा केंद्र से आवेदन करने पर 30 रुपये का शुल्क लिया जाता है।
    7. निवास प्रमाण पत्र का उपयोग कहां किया जा सकता है?

      • निवास प्रमाण पत्र का उपयोग सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, पते के संसोधन, शिक्षा संस्थानों में प्रवेश, और अन्य प्रशासनिक कार्यों में किया जा सकता है।
    8. निवास प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?

      • निवास प्रमाण पत्र की वैधता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, और आमतौर पर इसकी वैधता 3-5 वर्ष तक होती है।
    9. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

      • आप Edistrict.up.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन संख्या दर्ज करके अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं।
    10. अगर निवास प्रमाण पत्र खो जाए तो क्या करें?

      • यदि निवास प्रमाण पत्र खो जाता है, तो आप उसी प्रक्रिया से नए प्रमाण पत्र के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं।

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