Rajeev Gandhi KrIshak Sathi Sahayata Yojana Offline Pdf Form : राजीव गांधी किसान साथी योजना - ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और लाभ
राजीव गांधी किसान साथी योजना का नाम :-
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना
राजीव गांधी किसान साथी योजना का संक्षिप्त परिचय:-
यह योजना राज्य के कृषकों और खेतीहर मजदूरों के लिए है। जब ये लोग कृषि अथवा मंडी प्रांगण में विपणन कार्य के दौरान गांव की मंडी तक विक्रय करने के बाद लौटते हुए दुर्घटना का शिकार होते हैं और मृत्यु या अंग-भंग हो जाता है, तो कृषि विपणन निदेशालय द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों के माध्यम से सहायता राशि प्रदान की जाती है। यह योजना 30 अगस्त 1994 को शुरू हुई थी और 09 दिसंबर 2000 को संशोधित की गई थी, फिर वर्ष 2013-14 से पुनः संशोधित की गई है।
राजीव गांधी किसान साथी योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को कृषि के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों के परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है, जिससे वे दुर्घटना के बाद आने वाली कठिनाइयों का सामना कर सकें।
राजीव गांधी किसान साथी योजना के लाभार्थी
राजस्थान के सभी किसानों, चाहे वे श्रमिक किसान हों, हाट में काम करने वाले हों, या पल्लेदार कार्य में लगे हों, इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
राजीव गांधी किसान साथी योजना के पात्रता मानदंड
- आवेदन करने वाले किसान को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान की आयु 18 से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- सभी प्रकार के किसान, जिनमें श्रमिक किसान और पल्लेदार भी शामिल हैं, इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।
राजीव गांधी किसान साथी योजना के लाभ:-
- कृषक और खेतीहर मजदूरों द्वारा कृषि कार्य में कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय (जिसमें सिंचाई कार्य भी शामिल है) दुर्घटना होने पर।
- सिंचाई कार्य के दौरान कुआँ खोदते समय, ट्यूबवेल स्थापित करते समय, या ट्यूबवेल संचालित करते समय बिजली का करंट लगने से या खेत में गुजरने वाली विद्युत लाइन के क्षतिग्रस्त होने से मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
- खेतों में फसलों और सब्जियों पर रसायनिक दवाइयों का छिड़काव करते समय दुर्घटना में मृत्यु होने पर।
- मुख्य मंडी गार्ड, मंडी साइन और राज्य सरकार द्वारा घोषित क्रय केंद्रों पर कृषि यंत्रों का उपयोग करते समय दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
- मंडी में बोरियों की लादाई-लद्दाई के दौरान मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
- मंडी प्रांगण में ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऊंट-लद्दा, बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी आदि के पलट जाने पर दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
- मंडी प्रांगण में कार्यरत पालनेवार/हमाल/मजदूर की मंत्री प्रांगण में कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फैक्चर, अंग-भंग या मृत्यु होने पर।
- उपज बेचकर अपने या किराए के साधन से घर लौटते समय (अगले दिन तक) दुर्घटना में मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
- काश्तकार या खेतीहर मजदूर के कृषि प्रयोजनार्थ ट्रैक्टर, बेलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि से घर से खेत में जाते/आते समय दुर्घटना होने पर मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
- राज्य में कटाई की मशीन या कृषि यंत्रों से काम करते समय दुर्घटना (जैसे स्केल्पिंग) में मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
- खेत में कार्य करते समय सांप या जहरीले जानवर के काटने से मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
- कृषि कार्य करते समय आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु या अंग-भंग होने पर।
- कृषि या कृषि विपणन कार्य करते समय रीढ़ की हड्डी टूटने पर, इसे अंगों की क्षति के समान मानते हुए मुआवजा राशि देय होगी।
- कृषि विपणन कार्य करते समय सिर पर बोतल गिरने से कोमा में जाने पर, इसे दो अंगों के स्थायी रूप से अंग-भंग होने के समान मानते हुए सहायता राशि दी जाएगी।
- कृषि सुखार, पशु चराई हेतु पेड़ों की छंटाई, और कृषि की रखवाली करते समय दुर्घटना घटित होने पर।
- खेतों में डिग्गी का निर्माण कराने के बाद डिग्गी में कृषक या खेतीहर मजदूर की मृत्यु होने पर भी योजना के तहत लाभ देय होगा।
राजीव गांधी किसान साथी योजना मै सर्पदंश से मृत्यु की स्थिति:
सर्पदंश के कारण मृत्यु होने पर, राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। इसके साथ ही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मौके पर तैचर पंचनामा पर दो सरकारी कर्मचारियों और संबंधित चिकित्सक के हस्ताक्षर भी आवश्यक होंगे।राजीव गांधी किसान साथी योजना देय सहायता राशि:
- मृत्यु होने पर (दिनांक 18.11.2014 से प्रभावी): ₹2,00,000/-
- दो अंगों (जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, या एक-एक अंग) के क्षतिग्रस्त होने पर: ₹50,000/-
- रीढ़ की हड्डी टूटने या सिर पर चोट से कोमा में जाने पर: ₹50,000/-
- संपूर्ण सिर के केश (बालों) की डी-स्केल्पिंग होने पर: ₹40,000/-
- सिर के बालों के कुछ हिस्से की डी-स्केल्पिंग (छोटे भाग की) होने पर: ₹26,000/-
- एक अंग जैसे एक हाथ, पैर, आंख, पंजा आदि के अंग-भंग होने पर: ₹25,000/-
- चार अंगुली कटने पर (पूर्ण रूप से या हिस्से में): ₹20,000/-
- तीन अंगुली कटने पर: ₹10,000/-
- दो अंगुली कटने पर: ₹5,000/-
- एक अंगुली कटने पर: ₹5,000/-
- मंडी प्रांगण में कार्यरत हमाल/पल्लेदार/मजदूर को मंडी प्रांगण में कृषि/विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में फैक्चर होने पर: ₹15,000/-
- दुर्घटना घटित होने के छह महीने के भीतर संबंधित मंडी समिति कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस अवधि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। शिथिलता का कोई प्रावधान नहीं है।
- योजनामार्गत दुर्घटना में मृत्यु होने पर संबंधित स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सहायता राशि स्वीकृत की जाएगी।
- अंग-भंग की स्थिति में स्थानीय राजकीय या निजी चिकित्सालय से इलाज करवाने का प्रमाण पत्र, इलाज की पर्ची आदि दावा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
राजीव गांधी किसान साथी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन करें:
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: यहां क्लिक करें।
- होमपेज पर 'राजीव गांधी किशन साथी योजना' का चयन करें।
- जनाधार कार्ड या भामाशाह कार्ड का उपयोग करके आवेदन पत्र भरें।
- OTP सत्यापित करने के बाद, आवेदन पत्र को पूरा करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- सभी विवरण भरने के बाद आवेदन को सावधानीपूर्वक जांचें और 'PERMANENT SAVE' पर क्लिक करें।
राजीव गांधी किसान साथी योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- अपने नजदीकी मंडी समिति या पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरें।
- आवेदन पत्र को संबंधित कार्यालय में जमा करें।
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राजीव गांधी किसान साथी योजना से संबंधित सामान्य प्रश्न (FAQ)
राजीव गांधी किसान साथी योजना क्या है?
- यह एक सरकारी योजना है जिसे राजस्थान सरकार ने किसानों को कृषि दुर्घटनाओं से होने वाली क्षति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया है।
इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?
- कृषि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और शारीरिक विकलांगता होने पर 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- राजस्थान के सभी स्थायी निवासी किसान, श्रमिक किसान, हाट में काम करने वाले या पल्लेदार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
राजीव गांधी किसान साथी योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है?
- आवेदक किसान को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, और उसकी आयु 18 से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
राजीव गांधी किसान साथी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जा सकता है?
- आप इस योजना के लिए राजस्थान कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में कौन-कौन से चरण शामिल हैं?
- जनाधार या भामाशाह कार्ड का उपयोग करके आवेदन पत्र भरना, OTP सत्यापन, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना, और अंत में आवेदन को स्थायी रूप से सेव करना शामिल हैं।
अगर कोई किसान ऑफलाइन आवेदन करना चाहता है तो क्या करना होगा?
- किसान को अपने नजदीकी मंडी समिति या पंचायत कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, उसे भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।
आवेदन पत्र जमा करने के बाद कितने समय में सहायता प्रदान की जाती है?
- आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद, राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर सहायता राशि का भुगतान करती है।
इस योजना से संबंधित कोई आधिकारिक वेबसाइट है?
- हाँ, इस योजना के लिए राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है।
यदि आवेदन करते समय कोई समस्या आती है तो क्या करना चाहिए?
- किसी भी समस्या के लिए आप संबंधित जिला कृषि कार्यालय या पंचायत समिति से संपर्क कर सकते हैं।
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