Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 : राजस्थान-मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 आवेदन प्रक्रिया व दस्तावेज,पात्रता जाने
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के बारे मै ।
सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे उन्हें खेती करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। राजस्थान सरकार द्वारा भी ऐसी कई योजनाएं संचालित की जाती हैं। आज हम आपको ऐसी ही एक योजना से संबंधित जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को खेती की गतिविधियों के दौरान किसी दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस लेख को पढ़कर आपको इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। जैसे कि राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है?, इसका उद्देश्य, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज, लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि। तो दोस्तों, यदि आप मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप इस लेख को अंत तक पढ़ें।
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 Overview :-
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत यदि कृषक गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है या उन्हें किसी आंशिक या स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें इस स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह आर्थिक सहायता ₹5000 से लेकर ₹200000 तक की होगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के बारे में जानकारी :-
- योजना का नाम: Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana
- लॉन्च की: राजस्थान सरकार
- लाभार्थी: राजस्थान के किसान
- उद्देश्य: दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
- आधिकारिक वेबसाइट: राजकिसान
- साल: 2024
- आर्थिक सहायता: ₹5000 से लेकर ₹200000 तक
- बजट: 2000 करोड़ रुपए
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता :-
परिस्थितियाँ | आर्थिक सहायता |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के लाभार्थी :-
- पति या पत्नी: यदि लाभार्थी की मृत्यु हो गई है या विकलांग हो गया है, तो लाभार्थी के पति या पत्नी को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
- बच्चे: यदि लाभार्थी के पति या पत्नी अनुपस्थित हैं, तो लाभार्थी के बच्चों को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
- माता-पिता: यदि लाभार्थी के बच्चे और पति-पत्नी अनुपस्थित हैं, तो लाभार्थी के माता-पिता को लाभ की राशि प्रदान की जाएगी।
- पौत्र और पौत्री: यदि लाभार्थी के पति, पत्नी, बच्चे, या माता-पिता नहीं हैं, तो लाभ की राशि पौत्र और पौत्री को प्रदान की जाएगी।
- बहन: यदि लाभार्थी की कोई अविवाहित/विधवा/आश्रित बहन लाभार्थी के साथ रहती है, तो इस स्थिति में लाभ की राशि बहन को प्रदान की जाएगी।
- वारिस: यदि लाभार्थी के पति, पत्नी, बच्चे, माता-पिता, पुत्र, या पुत्री और बहन नहीं हैं, तो लाभ की राशि वारिस अधिनियम के अंतर्गत योग्य वारिस को प्रदान की जाएगी।
Note: आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में पंजीकृत किसान का बालक या बालिका, या पति या पत्नी राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभार्थी होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी की आयु 5 से 70 वर्ष होनी चाहिए।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लाभ/फायदे
- किसानों की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता
- ₹5000 से ₹200000 तक का लाभ
- 6 महीने के भीतर आवेदन करने पर ही लाभ मिलेगा
- पंजीकृत किसान के उत्तराधिकारी को लाभ मिलेगा
- विकलांगता की स्थिति में किसान स्वयं लाभार्थी रहेगा
- योजना का बजट ₹2000 करोड़ से अधिक
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 का उद्देश्य:-
मुख्य उद्देश्य कृषक गतिविधियों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से यदि किसान कृषि गतिविधियों के दौरान किसी दुर्घटना का सामना करते हैं, तो उन्हें सरकार द्वारा ₹5000 से ₹200000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना इलाज करवा पाएंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से राजस्थान के किसान आत्मनिर्भर बनेंगे तथा दुर्घटना के कारण होने वाली आर्थिक तंगी से लड़ने में मदद मिलेगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की जरूरत :-
अब राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के माध्यम से किसानों को कृषि गतिविधि के दौरान हादसा होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस आर्थिक सहायता से हादसे की वजह से होने वाली आर्थिक तंगी का सामना करने में मदद मिलेगी। इस योजना के माध्यम से प्राप्त हुई आर्थिक सहायता से किसान अपना इलाज भी करवा पाएंगे। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिससे वह अपना खर्च कर सकें। इस योजना के माध्यम से किसान और उनके परिवार आत्मनिर्भर और सशक्त बनेंगे।
मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के माध्यम से कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा। यदि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान की मृत्यु हो जाती है, तो लाभ की राशि उसके परिवार को प्रदान की जाएगी और यदि किसान विकलांग हो जाता है, तो लाभ की राशि पंजीकृत किसान को प्रदान की जाएगी।
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 के लाभ और विशेषताएं :-
- इस योजना का आरंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।
- योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 24 फरवरी 2021 को की गई थी।
- इस योजना के माध्यम से यदि कृषि गतिविधियों के दौरान किसानों की मृत्यु हो जाती है या उन्हें विकलांगता का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- यह आर्थिक सहायता ₹5000 से ₹200000 तक की है।
- यदि लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो आवेदक किसान का उत्तराधिकारी होगा और यदि किसान विकलांग हो जाता है, तो आवेदक स्वयं विकलांग किसान होगा।
- योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को आवेदन पत्र भरकर संबंधित विभाग में जमा करना होगा।
- यह आवेदन पत्र दुर्घटना के 6 महीने के भीतर ही किसान को जमा करना होगा।
- यदि किसान दुर्घटना के 6 महीने बाद आवेदन पत्र जमा करता है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- योजना के माध्यम से प्राप्त राशि से किसान अपना इलाज करवा सकता है।
- योजना का लाभ पाने के लिए किसान की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना का बजट 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।
- आत्महत्या या प्राकृतिक मौत इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं।
- जल्द ही इस योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया सक्रिय की जाएगी।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 की पात्रता :-
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए स्थायी विकलांग व्यक्ति पंजीकृत किसान होना अनिवार्य है।
- यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति पंजीकृत किसान का बालक या बालिका, या पति या पत्नी होना चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत या स्थायी विकलांग व्यक्ति की आयु 5 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मृत्यु या स्थायी विकलांगता दुर्घटना के कारण होनी चाहिए।
- आत्महत्या या प्राकृतिक मौत इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
- आवेदक को दुर्घटना के 6 महीने के भीतर संबंधित जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
- विकलांगता केवल खेती के दौरान हुई दुर्घटना से मान्य होगी, जन्मजात विकलांगता नहीं मानी जाएगी
- दुर्घटना के 6 महीने के भीतर जिला कृषि अधिकारी के पास आवेदन करना अनिवार्य
Rajasthan Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana 2024 महत्वपूर्ण दस्तावेज :-
- निर्धारित प्रपत्र में आवेदन
- एफआईआर एवं सपोर्ट पंचनामा पुलिस पूछताछ रिपोर्ट
- मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट या मृत्यु प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट
- स्थायी विकलांगता के मामले में मेडिकल बोर्ड/सिविल सर्जन का विकलांगता प्रमाण पत्र और विकलांगता की तस्वीर
- क्षतिपूर्ति बॉन्ड
- हेयर डिटेल रिपोर्ट
- बीमा निर्देशक द्वारा पूछे गए अन्य प्रमाण
- जन्म प्रमाणपत्र
- बीमा कंपनी द्वारा मांगा गया अन्य कोई दस्तावेज
- हेरीडिटरी रिपोर्ट
- आधार कार्ड, स्थाई पते का प्रमाण
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया:-
- सबसे पहले आपको अपने जिले के कृषि विभाग में जाना होगा।
- वहां से राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का आवेदन पत्र लें।
- आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि नाम, मोबाइल नंबर, पता आदि ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- आवेदन पत्र के साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2024 का सारांश :-
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana राजस्थान राज्य के किसानों को दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत 5 से 70 वर्ष की आयु के पंजीकृत किसानों को लाभ मिलेगा। दुर्घटना के 6 महीने के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
राजस्थान मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q. Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana किस राज्य की योजना है?
ANS. यह राजस्थान राज्य के किसानों के लिए चलाई गई योजना है।
Q.Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
ANS. मृत्यु होने पर लाभार्थी के वारिस को अधिकतम ₹200000 और स्थाई विकलांगता होने पर स्वयं लाभार्थी किसान को अधिकतम ₹50000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
Q. Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में कौन आवेदन कर सकता है?
ANS.राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी किसान, जिसकी आयु 5 से 70 वर्ष के बीच हो, इस योजना में आवेदन कर सकता है।
Q.Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में आवेदन कहां करें?
ANS.राजस्थान के जिस भी जिले में आप रहते हैं, वहां के जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
Q.Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?
ANS.आवेदन पत्र, दुर्घटना स्थल का पंचनामा और FIR रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाणपत्र (मृत्यु की स्थिति में), जन्म प्रमाणपत्र, मजिस्ट्रेट की केस स्वीकृति रिपोर्ट, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, बीमा कंपनी द्वारा मांगा गया कोई भी अन्य दस्तावेज, हेरीडिटरी रिपोर्ट, आधार कार्ड, स्थायी पते का प्रमाण।
Q.Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में आवेदन की प्रक्रिया क्या है?
जिला कृषि कार्यालय से फॉर्म प्राप्त करें, उसमें पूछी गई जानकारी भरें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और संबंधित कृषि अधिकारी के पास जमा करें।
Click the Button Below to Download the File.
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत आर्थिक सहायता कब तक मिलती है?
दुर्घटना के 6 महीने के भीतर आवेदन करने पर ही लाभ मिलेगा।
Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana में किस प्रकार की विकलांगता मान्य है?
केवल खेती के दौरान हुई दुर्घटना से हुई विकलांगता मान्य होगी, जन्मजात विकलांगता नहीं मानी जाएगी।
क्या प्राकृतिक मृत्यु Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत आती है?
नहीं, इस योजना के अंतर्गत केवल दुर्घटना से हुई मृत्यु मान्य है। प्राकृतिक मृत्यु पर लाभ नहीं दिया जाएगा।
क्या आत्महत्या के मामले में Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana के तहत लाभ मिलता है?
नहीं, आत्महत्या के मामले में इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं मिलता।
No comments:
Post a Comment